न्यायिक समीक्षा : भारत में स्थिति – प्रकार, संवैधानिक प्रावधान, दायरा और महत्वपूर्ण मामले से संबंधित नोट्स यहां पढ़ें!
Gaurav Tripathi | Updated: अप्रैल 13, 2022 17:20 IST
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भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review in India in Hindi) की अवधारणा का जन्म 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले से हुआ, जिसमें न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना गया था। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका कार्यकारी और विधायी गतिविधियों की जांच करती है। न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय उन कानूनों और निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है जो उच्च प्राधिकारी के अधिकार के साथ असंगत हैं। उदाहरण के लिए एक कार्यकारी निर्णय को गैरकानूनी होने के लिए अमान्य किया जा सकता है या लिखित संविधान की शर्तों को तोड़ने के लिए एक कानून को अमान्य किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य के संविधान के तहत उत्पन्न हुआ।
यह लेख भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review in India) के दायरे, प्रकार और कार्यप्रणाली पर चर्चा करता है। अभ्यर्थियों को इस विषय का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिय क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जा सकते हैं।
- भारत में न्यायिक समीक्षा क्या है? | What is judicial review in India?
- महत्व | Importance
- न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान | Constitutional Provisions for Judicial review
- यूपीएससी परीक्षाओं के लिए न्यायिक समीक्षा के प्रकार | Types of Judicial Review for UPSC Exams
- दायरा | Scope
- नौवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा | Judicial Review of the Ninth Schedule
- सीमाएं | Limitations
- भारत में न्यायिक समीक्षा के मामले | Judicial Review Cases in India
- न्यायिक समीक्षा: यूपीएससी के लिए नवीनतम अपडेट | Judicial Review: Latest Updates for UPSC
- भारत में न्यायिक समीक्षा – FAQs
भारत में न्यायिक समीक्षा क्या है? | What is judicial review in India?
- न्यायिक समीक्षा को एक विधायी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आमतौर पर प्रशासनिक न्यायालय में किए गए कार्यकारी आदेशों की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है और इसे भाग III में मौलिक अधिकारों में भी एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। यदि भारत संघ या राज्य ऐसे नियम बनाते हैं जो लोगों के आवश्यक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित किए गए सिद्धांत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल विशेषता घोषित किया है।
- न्यायिक समीक्षा की विभिन्न श्रेणियां हैं जिनमें संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, कानून की न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा शामिल हैं।
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महत्व | Importance
- न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखती है।
- यह संघीय संतुलन बनाए रखता है।
- न्यायिक समीक्षा संविधान द्वारा लोगों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
- यह न्यायालय को संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में भी शक्ति प्रदान करता है।
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न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान | Constitutional Provisions for Judicial review
अनुच्छेद | प्रावधान |
अनुच्छेद 13 |
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अनुच्छेद 32 |
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अनुच्छेद 226 |
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अनुच्छेद 131 |
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अनुच्छेद 132 |
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अनुच्छेद 133 |
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अनुच्छेद 134 |
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अनुच्छेद 135 |
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अनुच्छेद 136 |
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अनुच्छेद 143 |
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अनुच्छेद 227 |
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अनुच्छेद 245 |
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अनुच्छेद 246 |
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अनुच्छेद 251 और 254 |
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अनुच्छेद 372 |
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यूपीएससी परीक्षाओं के लिए न्यायिक समीक्षा के प्रकार | Types of Judicial Review for UPSC Exams
- न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने भारत में न्यायिक समीक्षा को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:
- विधायी निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial review of legislative decisions): इस प्रकार की समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों के अनुपालन में होना चाहिए।
- एक प्रशासनिक निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial review of an administrative decision): संघ और राज्य द्वारा किए गए प्रशासनिक उपायों की न्यायिक समीक्षा, राज्य के तहत अधिकारियों तक और इसमें शामिल हैं।
- न्यायिक निर्णय के लिए न्यायिक समीक्षा (Judicial review for judicial decision): कोई भी संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच के अधीन है।
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दायरा | Scope
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी विधायी या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दे सकते हैं।
- वे उस स्थिति में भी चुनौती दे सकते हैं जब आदेश उस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जिसने इसे बनाया है, और यदि यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।
- भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है क्योंकि भारत संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के सिद्धांत का पालन करता है।
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नौवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा | Judicial Review of the Ninth Schedule
- संविधान में अनुच्छेद 31B (Article 31B) और नौवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
- अनुच्छेद 31B (Article 31B) 9वीं अनुसूची में शामिल विनियमों को मौलिक अधिकारों के साथ अंतर्विरोध के आधार पर चुनौती दिए जाने और अमान्य समझे जाने से बचाता है।
- भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल ये अधिनियम मुख्य रूप से भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित हैं।
- कोएल्हो केस 2007 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल विशेषता के रूप में बनाया गया था।
- इसके अनुसार 9वीं अनुसूची के तहत कानूनों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले से मान्य समझे गए कानून को फिर से अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है।
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सीमाएं | Limitations
- न्यायिक समीक्षा का दायरा उपलब्धता और कार्य दोनों के संदर्भ में सीमित है। अदालत की भूमिका उस प्रक्रिया की समीक्षा करने की है जिसके द्वारा निर्णय लिया गया था ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या निर्णय त्रुटिपूर्ण था और निर्णय को चुनौती देने या उस निर्णय के गुणों की जांच करने के बजाय इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- भारत में न्यायिक समीक्षा ने एक बहस छेड़ दी है कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक आत्म-संयम के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए।
- न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को पलटने के लिए आवश्यक क्षमता का अभाव है। यदि किसी प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा जो ज्ञान की कमी के कारण त्रुटिपूर्ण हो सकता है।
- चूंकि निविदा का आमंत्रण एक अनुबंध है, इसलिए निविदा के आमंत्रण के प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।
- ज्यादातर मामलों में प्रस्ताव को स्वीकार करने या अनुबंध देने का निर्णय बहु-स्तरीय बातचीत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
भारत में न्यायिक समीक्षा के मामले | Judicial Review Cases in India
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (Shankari Prasad vs. Union of India):
- 1951 के पहले संशोधन अधिनियम को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह ‘संपत्ति के अधिकार‘ को प्रतिबंधित करता है और यह तर्क दिया गया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त नहीं किया जा सकता था।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (Golaknath vs. State of Punjab):
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के ऐतिहासिक मामले में पहले, चौथे और सत्रहवें तीन संवैधानिक संशोधनों को चुनौती दी गई थी।
- उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को बदल दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को छीनने या सीमित करने के लिए संविधान को बदलने की कोई शक्ति नहीं है।
मिनर्वा मिल्स मामला (Minerva Mills case):
- सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में बहुमत के फैसले से संविधान की धारा 4 को रद्द कर दिया।
- 42वां संशोधन अधिनियम हमारे संविधान के अनुच्छेद 24, 19, और 31 पर निर्देशन सिद्धांतों का अधिकार क्षेत्र देता है। क्योंकि यह भारतीय संविधान की एकता को खतरे में डालेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भाग III और IV समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक की दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता अनुमति नहीं है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (Kesavananda Bharati vs. State of Kerala):
- 1971 के 24वें और 25वें संशोधन अधिनियमों को इस मामले में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच का गठन किया गया था। 7:6 के अनुपात के साथ यह निर्धारित किया गया था कि:
- अनुच्छेद 368 (Article 368) संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह संसद की अवशिष्ट शक्ति में निहित है।
- साधारण कानून और संविधान संशोधन एकसमान नहीं हैं।
- संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा नष्ट या संशोधित नहीं किया जा सकता है।
न्यायिक समीक्षा: यूपीएससी के लिए नवीनतम अपडेट | Judicial Review: Latest Updates for UPSC
- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को एक अद्वितीय मामले के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें “उच्चतम” न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है।
- कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक संवैधानिक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है तब तक सरकार नीतिगत भूल करने के लिए स्वतंत्र है।
- लोकस स्टैंडी सिद्धांत के उन्मूलन के साथ स्वत: संज्ञान मामलों और जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) ने न्यायपालिका को सार्वजनिक चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, भले ही नाराज पक्ष द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई हो।
जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) |
भारत में जनहित याचिका | Public Interest Litigation (PIL) in India
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हम आशा करते हैं की भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review in India in Hindi) से संबंधित इस लेख से आपको न्यायिक समीक्षा से संबंधित सभी जानकारी मिल गयी होगी।
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भारत में न्यायिक समीक्षा – FAQs
Q.1 क्या भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख है?
Ans.1 भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संविधान में विभिन्न लेखों की सहायता से निहित रूप से कवर किया जा रहा है।
Q.2 न्यायिक समीक्षा का क्या महत्व है?
Ans.2 भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। न्यायिक समीक्षा कार्यकारी शक्तियों पर भी नियंत्रण रखती है ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे।
Q.3 वे कौन से कारण हैं जिनके कारण किसी कानून को संवैधानिक अमान्य माना जा सकता है?
Ans.3 किसी भी कानून या आदेश को संवैधानिक रूप से अमान्य माना जा सकता है यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान की मूल संरचना में हस्तक्षेप करता है।
Q.4 कलाई से आप क्या समझते हैं?
Ans.4 रिट जारी करने का प्रावधान संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को मौलिक उल्लंघन के मामले में निर्देश देने या प्रतिबंधित करने के लिए एक रिट जारी की जाती है। अधिकार या अधिकार क्षेत्र।
Q.5 संविधान की मूल संरचना से आप क्या समझते हैं?
Ans.5 संविधान की मूल संरचना एक प्रावधान है जिसे किसी भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आती है।
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