विकलांग पेंशन 1000 कब से मिलेगी 2022
UP Viklang Pension Yojana List 2022-23 अपना नाम देखें।
November 29, 2022November 28, 2022 by Mannu
UP Viklang Pension Yojana 2022: उत्तर प्रदेश में 40% व उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित (नेत्रहीन), मूक बधिर (गूंगा), मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है। इनके जीवन व्यापन के लिए “यूपी विकलांग पेंशन योजना” को प्रारम्भ किया गया है…
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना:- मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने विकलांग पेंशन योजना का शुभारम्भ किया है। मध्य प्रदेश में रहने वाले जितने भी विकलांग व्यक्ति है उन्हें राज्य सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत रखा जायेगा। इसके साथ ही उन्हें विशेष सुविधा दी जाएगी। ताकि विकलांग व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूरी कर सके। सरकार द्वारा लाभार्थी को हर माह में
600 रूपये की राशि दी जाएगी जो उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उम्मीदवार ध्यान दे MP Viklang Pension Yojana का लाभ वही उठा पाएंगे जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होंगे। यदि आपकी विकलांगता 40% से कम होगी तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मध्य प्रदेश योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको एमपी विकलांग
पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करे। लेकिन आपको इसके लिए पहले स्वास्थ्य केंद्र जाकर मुख्य चिकित्साधिकारी से एक प्रमाण पत्र लिखवा कर लाना होगा जिसमे प्रमाणित होगा की आपकी विकलांगता 40% से अधिक है आप मध्य प्रदेश विकलांग योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र है। हम आपको mp विकलांग योजना से जुडी जानकारी भी साँझा करेंगे जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। यह भी पढ़ें :
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य यही है की जितने एमपी के विकलांग व्यक्ति है वे किसी पर या अपने परिवार पर आश्रित ना हो। क्योंकि एक समय बाद अपने ही परिजन ही विकलांग व्यक्ति को बोझ समझने लगते है और उनका ध्यान नहीं रखते जिस कारण व्यक्ति अपने खर्चे नहीं चला पाता। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। ताकि
उम्मीदवार के पास आय का साधन हो और किसी पर आश्रित न रहे और आत्मनिर्भर बने। व अपने जीवन में उपयोग होने वाली चीजों को खरीद सके। शारीरिक रूप से विकलांग जनों को यह पेंशन राशि जीवन में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करेगी उन्हें किसी भी सदस्य से जीवन में होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी विकलांग जन नागरिकों आवेदन करना होगा जिसके परिणामस्वरूप 15 दिनों के अंदर उन्हें पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। MP Viklang Pension Yojana
2023 in Hindi
योजना का नाममध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 किसके द्वारा लांच की गयी
मध्य प्रदेश सरकार
लाभार्थी
एमपी के विकलांग/दिव्यांग व्यक्ति
उद्देश्य
विकलाँग व्वक्तियों की आर्थिक सहायता
विभाग
सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश विभाग
आवेदन करने की तिथि
अभी उपलब्ध है।
पेंशन राशि
600/- रूपये
आधिकारिक वेबसाइट लिंक
socialsecurity.mp.gov.in
MP Viklang Pension Yojana के लिए दस्तावेज
एमपी विकलांग पेंशन योजना 2023 की पात्रता
MP विकलांग पेंशन योजना के लाभ
MP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य –
एमपी विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन कैसे करे?
यदि आप भी मध्य प्रदेश के निवासी है और आप इस योजना के पात्र है तो आप विकलांग योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करते है तो इसमें आपके समय व् धन की बचत होगी। आपको किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको बता रहे हैं की आप किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो आप दी हुयी प्रक्रिया को फॉलो करे –
MP विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति ट्रैक करें ?
- विकलांग पेंशन योजना की आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए आप को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद आप को होम पेज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अगले पेज में आवेदक को आवेदन की स्थिति ट्रैक करें के विकल्प में
क्लिक करना है।
- अब अगले पेज में पोर्टल मेंबर आईडी को दर्ज करें। और दर्ज करके कैप्चा कोड Show Details के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन में आवेदन की स्थिति का समस्त विवरण प्राप्त होगा। इस प्रकार आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जांच को पूरा कर सकते है।
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मध्यप्रदेश विकलांग योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?
यदि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते तो वे इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। आप अपने जिला पंचायत के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र ले सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन फॉर्म सही -सही भर दे। यदि आप आवेदन पत्र गलत भरते है तो आपका आवेदन स्वीकारा नहीं जायेगा। और आप विकलांग योजना का भागीदार नहीं बन पाओगे। इसलिये सही जानकारी दर्ज करे और फॉर्म के साथ दस्तावेज भी जमा कर दे। उम्मीदवार ध्यान दे आपकी पेंशन आपके अकाउंट में भेजी जाएगी इसके लिए आपको किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। और आप पंजीकरण फॉर्म में वही नंबर दर्ज करे जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। ताकि विभाग द्वारा जब भी आपके खाते में पैसे ट्रांसफर किये जायेंगे आपके फोन में मेसेज आजायेगा।
एमपी विकलांग योजना से जुड़े कुछ प्रश्न और जवाब
मध्य प्रदेश विकलांग योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मध्य प्रदेश विकलांग योजना की आधिकारिक वेबसाइट- socialsecurity.mp.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
MP विकलांग योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है ?
MP विकलांग योजना के लिए अभी विभाग की अभी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।
क्या उम्मीदवार 40% से कम विकलांग होने पर योजना का लाभ उठा पायेगा ?
जी नहीं सरकार द्वारा दिशा-निर्देश के अनुसार विकलाँगता कम होने पर इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
एमपी सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन योजना क्यों लांच की गयी ?
क्योंकि समाज में एक विकलांग ब्यक्ति को बोझ की तरह समझा जाता है और उनके परिवार वाले कभी कभी उनका साथ देने में असमर्थ रहते है। इसलिए सरकार द्वारा विकलांग योजना लांच की गयी।
विकलाँग पेंशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उम्मीदवार को १ माह में कितनी राशि मुहैया कराई जाएगी ?
विकलाँग पेंशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उम्मीदवार को १ माह में ५०० रूपये दिए जायेंगे।
एमपी का उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता है ?
हमने आपको ऊपर लेख के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बता रखी है आप प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या -क्या चाहिए ?
1 पासपोर्ट साइज फोटो
जाति प्रमाण पत्र
जीवन प्रमाण पत्र
अकाउंट नंबर जो मोबाइल नंबर से लिंक हो
उम्मीदवार का आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुड़ा हेल्प लाइन क्या है ?
यदि आप इस योजना के भागीदार बनना चाहते हो और आपको आवेदन से जुडी या कोई अन्य समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन और ई-मेल कर सकते हैं।
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
फोन नंबर – 0755-2556916
फैक्स नंबर – 0755-2552665
ई -मेल –
तो जैसे की हमने आपको अपने लेख के माध्यम से बताया की आप किस प्रकार मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको इस योजना से जुडी कोई अन्य समस्या है तो आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी समस्या कर सकते हैं। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।