इसे सुनेंरोकेंयशवर्धन कुमार सिन्हा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं. शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
वर्तमान में राजस्थान सूचना आयुक्त कौन है?
मुख्य सूचना आयुक्त
नामश्री देवेन्द्र भूषण गुप्ताविवरणमुख्य सूचना आयुक्तजन्म_तिथि11/09/1960योग्यताएम.ए. (अर्थशास्त्र ) एम.बी.ए. बी.ए.(ऑनर्स)(अर्थशास्त्र )राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
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इसे सुनेंरोकेंराज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त (SIC) नहीं हो सकते हैं।
राजस्थान का प्रथम सूचना आयुक्त कौन है?
इसे सुनेंरोकेंश्री एम डी कौराणी राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे।
मुख्य सूचना आयुक्त कौन है 2022?
इसे सुनेंरोकेंसही उत्तर है आर. के. माथुर। पूर्व रक्षा सचिव आर.
भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था?
इसे सुनेंरोकेंउल्लेखनीय है कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे जबकि पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी.
वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है?
इसे सुनेंरोकेंकार्यकाल: मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद पर रह सकता है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।
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राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई?
इसे सुनेंरोकेंराजस्थान सूचना आयोग (RIC) का गठन अप्रैल 18, 2006 को किया गया था। श्री टी. श्रीनिवासन RIC के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे।
राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त कौन है?
राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
इसे सुनेंरोकेंमुख्यमंत्री। इन सभी विकल्पों में से उत्तर राज्यपाल है।
राज्य सूचना आयुक्त को कौन हटाता है?
इसे सुनेंरोकें5. राज्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? स्पष्टीकरण: राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा कुछ परिस्थितियों में अक्षमता, लाभ के दो पद धारण करने और दिवालिया होने की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है.
एम.बी.ए.
बी.ए.(ऑनर्स)(अर्थशास्त्र ) सार्वजनिक_सेवाजिला कलेक्टर, सिरोही एवं अजमेर
सचिव, वित्त विभाग , आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
प्रमुख आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली
प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं आवासन, आयोजना एवं कृषि विभाग
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजानिक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग
मुख्य सचिव
सलाहकार, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
सेवारंभ_तिथि11/12/2020 समाप्ति_तिथिलगातार
भारत में सन् 2005 में संसद द्वारा ‘सूचना का अधिकार अधिनियम'(RTI)पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को विभिन्न सरकारी सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना था। इसी अधिनियम के अंतर्गत राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्यों के स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान था।
- राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना – 18 अप्रैल 2006
- मुख्यालय – जयपुर
राजस्थान राज्य में भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। यह एक वैधानिक आयोग है, जिसका मुख्यालय जयपुर हैं।
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संरचना
राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त का प्रावधान है। (वर्तमान में राजस्थान में एक अध्यक्ष व चार सदस्य हैं।)
नियुक्ति
सभी नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा गठित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है।
समिति के सदस्य:
- अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
- सदस्य –
- विधानसभा में विपक्ष का नेता( यदि विधानसभा में विपक्ष का नेता ने हो तो विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता इसका सदस्य होता है)
- मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री।
अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए अहर्ताएं
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को विधि, विज्ञान, तकनीक, समाज, सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार व प्रशासन आदि का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए।
- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो।
- किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध न हो तथा लाभ का पद धारण न कर रखा हो।
- लाभ का व्यापार या उद्यम न करता हो।
कार्यकाल
- अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम, 2019)
- अध्यक्ष एवं सदस्य पुनरनियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
पद से हटाना
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राजयपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग-पत्र दे सकता है। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को निम्न आधारों पर पद से हटा सकता है:-
- सिद्ध कदाचार या अक्षमता( सर्वोच्च न्यायालय की जांच के उपरांत)
- दिवालियापन
- नैतिक चरित्र हीनता का दोषी (राज्यपाल की नजर में )
- कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ का पद धारण करें हो।
- शारीरिक या मानसिक रूप से कार्यों के निर्वहन में असमर्थ हो।
वेतन व भत्ते
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त के वेतन,भत्ते व अन्य सेवा शर्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। (सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 )
- वेतन व भत्तों में कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
वार्षिक प्रतिवेदन
- आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है।
- राज्य सरकार प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखती है।
आयोग की शक्तियां एवं कार्य
राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। यह दर्ज शिकायतों की जांच करता है तथा उनका निराकरण करता है।