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अब दिल्ली में घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, आज से शुरू होगी फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस.DL News: परिवहन विभाग (Transport Department) ने ऑनलाइन (Online) प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर (Sarathi parivahan software) में बड़ा बदलाव किया है. अब 40 साल के कम उम्र वालों को डीएल (Driving License) बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) को अपलोड करने की जरुरत नहीं पड़ेगी.अधिक पढ़ें ...
गाजियाबाद. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) निर्देश पर परिवहन विभाग (Transport Department) ने ऑनलाइन (Online) प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर (Sarathi parivahan software) में बड़ा बदलाव किया है. अब 40 साल के कम उम्र वालों को डीएल (Driving License) बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) को अपलोड करने की जरुरत नहीं पड़ेगी. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 40 साल के कम उम्र वाले के लिए यह सुविधा अपने यहां शुरू कर दी है. फिलहाल यह सुविधा सिर्फ केवल 40 साल के कम उम्र वालों के लिए ही है. इस सुविधा के तहत 40 साल से कम उम्र वालों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह सेल्फ डेक्लरेशन देना अनिवार्य होगा. आवेदक को सेल्फ डेक्लरेशन में बताना होगा कि वह किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं. वहीं, 40 से अधिक उम्र वालों के लिए अब भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. इसके साथ ही आपको रेन्यूअल के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा. इस आयु वर्ग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आनिवार्यता हुई खत्म अब परिवहन विभाग ने सारथी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर इसे पूरी तरह से हटा दिया है.सारथी पोर्टल पर यह सेवा अब शुरू ये भी पढ़ें: दिल्ली GST संशोधन विधेयक 2021 में बड़ा बदलाव, टैक्स फर्जीवाड़ा को अब ऐसे रोकेगी केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी 100 प्रतिशत सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की ज्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं. देश के हर आरटीओ के कामकाज को तकरीबन अब ऑनलाइन कर दिया गया है. परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज और आरसी बनवाने के लिए लोगों को अब आना न पड़े. घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले. ऑनलाइन सिस्टम के बाद सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही लोगों को आरटीओ आना होगा. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी | Tags: Auto News, DL, Driving Licence, Driving license, Latest Medical news, RTO FIRST PUBLISHED : August 16, 2021, 11:22 IST ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र क्या है?इसके पहले नियम के मुताबिक कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा। हालांकि कोई भी युवा 16 वर्ष की आयु का होने पर लाइसेंस बनवाकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चला सकता है। इस नियम के मुताबिक पूरे देश में 16 साल की आयु के आवेदकों के लाइसेंस बनाए जाते हैं।
क्या 16 साल के बच्चे को भारत में लाइसेंस मिल सकता है?भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता
आवेदक की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए और यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके पास माता-पिता या अभिभावक की सहमति होनी चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को 8वीं कक्षा पूरी करनी चाहिए थी।
भारत में लाइसेंस सीखने की उम्र कितनी है?लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता: - धारा 4 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, बिना गियर वाली मोटर साइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक नहीं है, माता-पिता/अभिभावक की सहमति से आवेदक।
क्या भारत में 17 साल के बच्चे को लर्निंग लाइसेंस मिल सकता है?क्या लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आयु सीमा है? अभी, भारत में 4-व्हीलर लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आयु सीमा नहीं है ।
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