मुख्य पृष्ठ >> भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं
- असमिया
- उड़िया
- उर्दू
- कन्नड़
- कश्मीरी
- कोंकणी
- गुजराती
- डोगरी
- तमिल
- तेलुगू
- नेपाली
- पंजाबी
- बांग्ला
- बोड़ो
- मणिपुरी
- मराठी
- मलयालम
- मैथिली
- संथाली
- संस्कृत
- सिंधी
- हिंदी
22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है?
साहित्य अकादमी अपने विवेकाधिकार से इन भाषाओं के लिए पुरस्कार, विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आरंभ कर सकती है।
संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा है?
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं.
असमिया.
उड़िया.
कन्नड़.
कश्मीरी.
कोंकणी.
गुजराती.
भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं?
आधिकारिक भाषाएँ:
इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है?
वर्तमान में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं (मूल रूप से 14 भाषाओं) का उल्लेख है। ये असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मथिली (मैथिली), मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू।