ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अधिकतम उम्र क्या है? - draiving laisens banavaane kee adhikatam umr kya hai?

  • होम
  • वीडियो
  • सर्च
  • ई-पेपर

  • होम
  • वीडियो
  • सर्च
  • ई-पेपर

  • Hindi News
  • 16 साल की उम्र में नहीं बन पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस

अब प्रदेश में 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। परिवहन आयुक्त ने कहा है कि ये लाइसेंस 50 सीसी तक की गाड़ियों को चलाने के लिए वैध होते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियां अब नहीं बन रही हैं, इसलिए आदेश जारी किए जा रहे हैं कि ये लाइसेंस तब ही दिए जाएंगे जब खुद आवेदक को ऐसी गाड़ी लाकर आरटीओ में ट्रायल देकर टेस्ट पास करना होगा, साथ ही उन्हें बताना होगा कि लाइसेंस बनने पर वे ऐसी कौन सी गाड़ी चलाएंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था लागू होने के बाद इस तरह के लाइसेंस ही नहीं बन पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 4 में मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा बताई गई है। इसके पहले नियम के मुताबिक कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा। हालांकि कोई भी युवा 16 वर्ष की आयु का होने पर लाइसेंस बनवाकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चला सकता है। इस नियम के मुताबिक पूरे देश में 16 साल की आयु के आवेदकों के लाइसेंस बनाए जाते हैं। इन्हें विदाउट गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहा जाता है। इसी नाम के कारण आरटीओ के अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी जानकारी के अभाव में स्कूटी और एक्टिवा जैसी गाड़ियों के लिए इस लाइसेंस को वैध समझते हैं। इसी कारण ऐसी ही गाड़ियों पर ट्रायल देने के बाद युवा लाइसेंस बनवा लेते हैं और ऐसी ही गाड़ियां चलाते भी हैं, जबकि ये गाड़ियां 100 सीसी से ज्यादा की होती हैं, जो नियमानुसार ऐसे आवेदक नहीं चला सकते हैं। नियमों की इन्हीं अनदेखी के कारण वर्ष 2002 से अब तक इंदौर आरटीओ से ही एक लाख से ज्यादा ऐसे लाइसेंस जारी हो चुके हैं।

अभी 69 सीसी से कम की कोई गाड़ी नहीं
ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार कई साल पहले स्वेगा, विक्की, लुना, हीरो पुक और सन्नी नामक गाड़ियां 50 सीसी तक की श्रेणी में आती थीं, लेकिन स्वेगा और विक्की करीब 20 साल और लुना, हीरो पुक व सन्नी करीब 15 साल पहले बंद हो चुकी हैं। वर्तमान में टीवीएस एक्सएल सुपर हैवी ड्यूटी ही सबसे कम सीसी की गाड़ी है। इसके इंजन की क्षमता भी 69.9 सीसी है, यानी अभी कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो 50 सीसी से कम हो।

आदेश जारी कर चलाया जाएगा अभियान
पता चला है 16 साल में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस का दुरुपयोग हो रहा है और युवा इस लाइसेंस को लेकर ज्यादा सीसी की बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध होने के साथ ही सभी के लिए खतरनाक भी है। इसे देखते हुए आदेश जारी किए जा रहे हैं कि ऐसे लाइसेंस के लिए आवेदक को 50 सीसी से कम की गाड़ी लाकर ट्रायल देना होगा और आवेदन में संबंधित गाड़ी की जानकारी भी देना होगी जिसे वो लाइसेंस लेने के बाद चलाएगा। साथ ही परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ऐसे युवाओं के खिलाफ अभियान भी चलाएगा और वाहनों को जब्त करेगा। -डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव, परिवहन आयुक्त

संबंधित पोस्ट

Toplist

नवीनतम लेख

टैग