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एक निम्नतम स्थायी दर पर नौकरी हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम |
Act No. 11 of 1948 |
भारत की संसद |
15 मार्च 1948 |
Status: प्रचलित |
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसमें उपयुक्त अन्तरालों और अधिकतम पाँच वर्षो के अन्तराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने का प्रावधान है।
केन्द्र सरकार अपने प्राधिकरण द्वारा अथवा इसके अर्न्तगत चलाए जा रहे किसी अनुसूचित रोजगार के लिए अथवा रेलवे प्रशासन में अथवा खदानों, तेल क्षेत्रों अथवा बड़े बन्दरगाहों अथवा केन्द्रीय अधिनियम के अर्न्तगत स्थापित किसी निगम के संबंध में उपयुक्त एजेन्सी है। अन्य अनुसूचित रोजगार के संबंध में राज्य सरकारें, उपयुक्त सरकार हैं। केन्द्र सरकार का भवन एवं निर्माण कार्यकलापों जो अधिकतर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रक्षा मंत्रालय आदि द्वारा संचालित किए जाते हैं, में तथा रक्षा एवं कृषि मंत्रालयों के अर्न्तगत कृषि फार्मो के साथ सीमित संबंध है। अधिकतर ऐसे रोजगार राज्य क्षेत्रों के अर्न्तगत आते हैं और उनके द्वारा ही मजदूरी निर्धारित/संशोधित करना, तथा उनके अपने क्षेत्रों के अर्न्तगत आने वाले अनुसूचित रोजगार के संबंध में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है।
केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) के जरिए सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के अर्न्तगत 40 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अर्न्तगत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। मुख्य श्रमायुक्त (कें.) छः महीने के अन्तराल पर अर्थात् 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर के प्रभाव से इसकी समीक्षा करने वाला वी डी ए हैं।
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
- भारतीय श्रम कानून
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का जालघर
मध्य प्रदेश राज्य के मजदूर/प्राइवेट कर्मचारियों के लिए दिवाली से पूर्व एक अच्छी खबर है। आपके लिए MP राज्य सरकार ने मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि हो जायेगी। आइये जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाले कामगारों का
Minimum Wages in MP October 2022 कितना होगा? मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से श्री वीरेंद्र रावत, श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश इंदौर ने 29 सितंबर 2022 को मंहगाई भत्ते (Minimum Wages in MP October 2022) का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश राज्य में स्थित 67 अनुसूचित नियोजन में मासिक व् दैनिक मजदूरी में वृद्धि हो
जायेगा। मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक व् दैनिक मजदूरी में भी वृद्धि हो जायेगी। जिनका 01 अक्टूबर 2022 से अलग-अलग कैटेगरी का दर निम्न प्रकार से होगा- हमने उपरोक्त टेबल के माध्यम से आपके न्यूनतम वेतन की दर बताई है। जिसमें आपके मूल वेतन + मंहगाई भत्ता का योग शामिल है। अगर आप मासिक वेतन दर में 26 से भाग देंगे तो आपके 1 दिन का वेतन कैलकुलेट हो जायेगा। जिस दर से आपको 01 अक्टूबर 2022 से मिलना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी शासकीय विभाग में मासिक वेतन
भोगी के रूप में काम करते हैं। ऐसे में आपके मासिक वेतन तो उपरोक्त दर से ही होगा। मगर अगर आप दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हैं तो आपको मासिक वेतन दर में 30 से भाग देकर एक दिन का मजदूरी कैलकुलेट कर सकते हैं।Minimum Wages in MP October 2022
मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी 2022
Class of Employment
Basic Per Day
Basic Per Month
VDA Per Day
VDA Per Month
Total Per Day
Total Per Month
Unskilled
250
6500
108.7
2825
359
9325
Semi-skilled
271.4
7057
120.2
3125
392
10182
Skilled
324.4
8435
120.2
3125
445
11560
Highly Skilled
374.4
9735
120.2
3125
495
12860
कलेक्टर रेट वेतन MP Oct 2022
कलेक्टर रेट वेतन MP Oct 2022
मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी अक्टूबर 2022 VDA में बढ़ोतरी
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केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी 2022
अगर आप मध्य मप्रदेश राज्य में अवस्थित किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू आदि में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर/डेली वेजर आदि के रूप में काम करते है। ऐसे में आपके लिए सेंट्रल स्फीयर न्यूनतम वेतन अक्टूबर 2022 के दर से मिलना चाहिए। जिसकी जानकारी हमने अपने इसी ब्लॉग पर हाल ही में दी है।
Minimum Wages in MP October 2022 PDF
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