सूचना का अधिकारसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह स्पष्ट हें कि एक जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर सक्षम है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। एनआईसी ने सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अक्टूबर 2005 में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को जानकारी पहुंचाने एवं सक्रिय खुलासों को प्रकाशित करने के लिए जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी (एए) नामित किया है। धारा 4 (1) (बी) के तहत दस्तावेज: - एनआईसी (मुख्यालय)
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