शादी के बाद अपना नाम कैसे बदलें :- अक्सर लड़कियों को शादी के बाद अपना नाम बदलना पड़ता है। आमतौर पर शादी के बाद लड़की के नाम के साथ पति का नाम या सरनेम जुड़ जाता है। जिसकी वजह से लड़कियों को अपना नाम बदलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले यह समस्या आती है कि शादी के बाद नाम कैसे बदलें? तो आइए जानते हैं शादी के बाद अपना नाम
या सरनेम कैसे चेंज करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना नाम या उपनाम बदलता है, तो उस प्रक्रिया को नाम या उपनाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है। शादी के बाद अगर आप अपने नाम में या बीच के नाम में या अंतिम नाम में भी बदलाव
करती है तो उसे भी नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है गजट की मदद से आप अपने नाम या उपनाम में बदलाव कर सकते हैं। गजट दो तरह के होते हैं। पहला केंद्र सरकार द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा। गजट दो भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। गजट सप्ताह में एक बार राज्य सरकार द्वारा राज्य में तथा केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में प्रकाशित किया जाता है। शादी के बाद नाम बदलने के लिए सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया है।
जिसे हम सेंट्रलगजटनोटिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए आपको एक गजट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जिसमें आपको अपना नाम अपने पिता का नाम और अपने पति का नाम लिखना होता है। जैसे कि मेरा नाम आरती कुमारी है। मेरे पिता का नाम संतोष सिंह है। और मेरे पति का नाम राहुल सिंह है। मैं अपना नाम आरती कुमारी से बदलकर आरती सिंह कर रही हूं। और भविष्य में मुझे आरती सिंह के नाम से जाना जाएगा।नामयाउपनामबदलनाक्याहोताहै?
गजटक्याहै?
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केबादनामबदलनेकेलिएज़रूरीदस्तावेज़
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आइए
जानतेहैंशादीकेबादनामबदलनेकीप्रक्रियाक्याहै?
जब आप केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का गजट सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर अब किसी भी दस्तावेज़ में अपना नाम बदल सकते हैं।
अबसवालयहहैकिगजटसर्टिफिकेटकैसेबनताहै?
गजट सर्टिफिकेट निकालने की तीन प्रक्रिया होती है।
- एफिडेविट बनवाना
- न्यूज़पेपर में प्रकाशित कराना
- राजपत्र अधिसूचना
1. एफिडेविटबनवाना :- नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है। शादी के बाद नाम बदलने के लिए एफिडेविट में पुराना नाम, पिता का नाम और पति का नाम भी लिखा जाएगा। साथ ही आपको अपना नया नाम लिखना होगा जैसे कि मैंने आपको इसके पहले उदाहरण में बताया है कि मेरा नाम आरती कुमारी है और मैं अब आरती सिंह के नाम से जानी जाऊंगी।
आपको इस शपथ पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे और इसे नोटरी द्वारा सत्यापित करना होगा।
2. न्यूज़पेपरमेंप्रकाशितकराना:- एफिडेविट बनवाने के बाद आपको अपने नाम बदलने की सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से देनी होगी। यह सूचना आपको 2 भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित करनी होगी। इस लोकल भाषा की न्यूज़ पेपर में और दूसरा राष्ट्रीय भाषा के न्यूज़पेपर में। इसमें आपको अपना पुराना नाम, नया नाम, पति का नाम, पिता का नाम और स्थाई पता की जानकारी देनी होगी।
3. गजटपब्लिकेशन :- नाम बदलने की यह आखिरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो एफिडेविट आप ने बनवाया है और जिस न्यूज़पेपर में अपने नए नाम को प्रकाशित करवाया है वह सभी पेपर को एक फाइल में रखकर गजट ऑफिस में जमा करना होगा। फाइल जमा करने की लगभग 15 से 30 दिनों के अंदर आपका गजट सर्टिफिकेट गजट की गवर्नमेंट वेबसाइट पर आ जाएगा।
गजट सर्टिफिकेट की मदद से आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक या पासपोर्ट में अपना नाम बदल सकते हैं।
जैसे कि अगर आपको अपने पैन कार्ड में अपना नाम चेंज करना है, तो आप पैन कार्ड ऑफिस जाकर वहां गजट सर्टिफिकेट के साथ अपना पैन कार्ड देंगे तो आपका नाम पैन कार्ड में बदल दिया जाएगा।
ठीक इसी तरह अगर आप अपने बैंक पासबुक में अपना नाम चेंज कराना चाहती हैं, तो गजट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी और नाम चेंज करने के लिए एक आवेदन पत्र और पासबुक बैंक अधिकारी को देना होगा। जिससे बैंक अधिकारी आपका नाम आपके बैंक पास बुक में नाम बदल देंगे।
इसी प्रकार अगर आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलना है, तो जहां से आप अपनी शिक्षा पूरी की है वहां गजट सर्टिफिकेट के साथ अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट देंगी तो आपका नाम बदल दिया जाएगा।
अगर आप घर से ही अपना नाम चेंज करना चाहती है, तो यह सर्विस हमारे कंपनी द्वारा दी जाएगी। हमारी your door step नाम बदलने में आपकी सहायता कर सकती हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.yourdoorstep.co या दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।