डीजल कार वैलिडिटी इन हरयाणा 2022 - deejal kaar vailiditee in harayaana 2022

डीजल कार वैलिडिटी इन हरयाणा 2022 - deejal kaar vailiditee in harayaana 2022

Haryana govt to exempt tractors from ban on old diesel vehicles in NCR

The Haryana government on Monday introduced a bill in the state assembly to exempt tractors from the rule that bans diesel vehicles older than 10 years from plying in NCR areas.

The Haryana Laws (Special Provisions) Amendment Bill, 2022, to amend the Haryana Laws (Special Provisions) Act, 2019, was tabled in the House by Transport Minister Mool Chand Sharma and will be taken up for discussion later in the ongoing Budget session.

While introducing the bill, Sharma said in view of the financial condition of farmers and the ban on the operation of diesel vehicles older than 10 years in the National Capital Region, it is necessary and expedient to enhance the validity of the principal Act up to June 30, 2025.

The bill's objects and reasons state "... in order to provide temporary relief to the farmers and other affected people residing in the districts of Haryana falling under NCR in respect of operation of specified agriculture purpose vehicles, the Haryana Laws (Special Provisions) Act, 2019 was notified by the state government on March 18, 2019 having a validity of one year from the date of its commencement."

"Now, the state government is of the opinion that in view of the financial condition of the farmers and continuing ban of operation of 10 year (old) diesel vehicles in the NCR including specified agriculture vehicles,... it is necessary and expedient to enhance the validity of the said Act up to June 30, 2025.

"And in this period of time, various policy issues and support for phasing out the specified agriculture vehicles from the National Capital Region are expected to be finalised," they stated.

On March 7, Chief Minister Manohar Lal Khattar had said in the Assembly that the state will bring a legislation exempting tractors from the ban.

The NGT has taken a stand that plying of diesel and petrol vehicles older than 10 and 15 years respectively will not be allowed in the NCR area, the chief minister had earlier told the House.

Meanwhile, six other bills were also introduced in the House on Monday. The bills would be taken up later and passed after detailed discussions.

Many opposition MLAs targeted the BJP-JJP government during the discussion on the budget.

Congress leader Kiran Choudhary, while participating in the discussion, said that the BJP-JJP government has patted itself on the back for prudent fiscal management but the state debt is mounting.

"No big infrastructure work was done by this government. In reality, their budget is only jugglery of figures. It is a directionless budget," Choudhary said opening the debate on budget estimates for 2022-23 that were presented in the House by Khattar last week.

BJP MLA Krishan Middha and JJP's Jogi Ram Sihag praised the government for bringing a pro-people budget.

(Only the headline and picture of this report may have been reworked by the Business Standard staff; the rest of the content is auto-generated from a syndicated feed.)

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First Published: Tue, March 15 2022. 09:37 IST

डीजल कार वैलिडिटी इन हरयाणा 2022 - deejal kaar vailiditee in harayaana 2022

फरीदाबाद के लोगों को केजीपी एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी देने के लिए बल्लभगढ़-मोहना रोड पर गांव मौजपुर के पास कट बनाया गया है. (प्रतीकात्मक फोटो)

दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ियों (Petrol and Diesel Vehicles) को जब्त कर सीधे स्क्रैपयार्ड (Scrapyard) में भेज देगी. 15 साल पुराने स्कूटर और बाइक (Scooter and Bikes) पर भी चार पहिया वाहनों की तरह नियम लागू होंगे.

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  • News18Hindi
  • Last Updated : December 25, 2021, 10:50 IST

नई दिल्ली. दिल्ली में 1 जनवरी 2022 से पेट्रोल की 15 साल (15 Yr Old Petrol) और डीजल की 10 साल (10 Yr old diesel) से ज्यादा पुरानी गाड़ियां (Older Vehicles) नहीं चलेंगी. दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) पेट्रोल और डीजल की इन पुरानी गाड़ियों को जब्त कर सीधे स्क्रैपयार्ड (Scrapyard) में भेज देगी. 15 साल पुरानी स्कूटर और बाइक (Scooter and Bikes) पर भी गाड़ियों की तरह ही नियम लागू होंगे. इन बाइक्स और स्कूटर को भी जब्त किया जा रहा है.

दिल्ली में 15 साल पुरानी बाइक के लिए आप एनओसी (NOC) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह दूसरे कुछ राज्यों में ही चलेगी. वहीं, जिन लोगों की गाड़ियां हैं, वे दूसरे राज्यों में बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं. दिल्ली में भी ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक किट (Electric Kit) लगवाने के बाद चल सकती हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक एजेसियों की लिस्ट जारी नहीं की गई है. दिल्ली सरकार इसको लेकर बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी.

कहां चला सकते हैं पुरानी गाड़ियां?
दिल्ली में वाहन मालिक इन पुरानी गाड़ियों को राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चला सकते हैं. इन राज्यो में अभी भी 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारें और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारें चल सकती हैं. इसके लिए आपको अपनी पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करवाना होगा. इसके लिए आप दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जा कर अप्लाई कर सकते हैं.

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दिल्ली में वाहन मालिक इन पुरानी गाड़ियों को राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चला सकते हैं. Demo Pic

पुरानी गाड़ियों का अब क्या होगा?
हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को लेकर एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि डीजल या पेट्रोल वाहनों के मालिक अपनी कारों को डीरजिस्टर्ड या जब्ती किए जाने की संभावना से घबराए हुए हैं. ऐसे में ये लोग परिमार्जन नीति का लाभ उठा सकते हैं या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे पुराने वाहनों को राजधानी के बाहर बेच सकते हैं. दिल्ली सरकार की कई योजनाएं भी चल रही हैं ताकि लोग पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में भी बदल सकें, हालांकि इसमें समय लगने की संभावना है.

दिल्ली में कितने पुराने वाहन होंगे डंप?
परिवहन विभाग दिल्ली में अब तक करीब एक लाख डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर चुका है. शहर में इस समय करीब 38 लाख ‘ओवरएज’ वाहन हैं. ऐसे में अगर कोई पुरानी गाड़ी (ईएलवी) सार्वजनिक स्थानों पर या सड़कों पर चलता हुआ पाया जाता है तो उसे पुलिस या परिवहन प्रवर्तन इकाई द्वारा जब्त कर कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा.

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 24 घंटे माल वाहक इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकेंगी.

स्क्रैपिंग के लिए कितने डंपिंग यार्ड हैं?
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने एनसीआर में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 8 स्क्रैपयार्ड अधिकृत किया है. सभी स्क्रैपयार्ड ऑनर का ऑफिस दिल्ली में है. यदि कोई वाहन मालिक अपनी कार को स्क्रैप करवाना चाहता है तो वह सीधे ऑनर या कार्यालय से संपर्क कर सकता है. ऑनर किसी भी आदमी को आपके दरवाजे से वाहन को लेने भेज देगा. सभी यार्ड सीसीटीवी से भी लैस हैं और मालिक को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वाहन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा इसके लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है.

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क्‍या दूसरे राज्‍य में करा सकते हैं ट्रांसफर?
परिवहन विभाग का कहना है कि लोगों को अनधिकृत स्क्रैपयार्ड या कबाड़खानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. इससे उनके वाहनों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है. दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक कोई भी आदमी अपनी पुरानी गाड़ियां दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करवा सकता है. इसके लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जा कर भी अप्लाई कर सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहता है तो परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से पैनलबद्ध किटों के साथ रेट्रोफिटिंग की जाएगी. इस पर वर्तमान में विभाग के साथ लगभग 10 एजेंसियां ​​काम कर रही हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा.

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Tags: Auto News, Delhi News Alert, Electric Vehicles, NGT, Vehicle Scrappage Policy FAQ

FIRST PUBLISHED : December 22, 2021, 17:43 IST

क्या मैं हरियाणा में अपनी 10 साल पुरानी डीजल कार चला सकता हूं?

यदि आपका भी वाहन 10 साल से पुराना है, तो जल्द ही इसे सड़कों से हटाया जा सकता है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि, इसके लिए प्रर्याप्त समय दिया जाएगा.

एनसीआर में कितनी पुरानी डीजल कारों की अनुमति है?

वायु प्रदूषण की वजह से नियम में बदलाव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पुराने प्रतिबंध के अनुसार, 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. और यही प्रतिबंध 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों पर लागू होता है.

हरियाणा में डीजल कार की उम्र कितनी है?

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रदेश के आठ जिले पंचकूला, यमुनानगर, कुुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और कैथल ही ऐसे जिले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते।

एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल कार का क्या करें?

स्क्रैप होने की स्थिति में भी आपको अगली गाड़ी की खरीद पर छूट मिलेगी. नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन रद्द करना शुरू कर दिया जाएगा.