न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसमें उपयुक्त अन्तरालों और अधिकतम पाँच वर्षो के अन्तराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने का प्रावधान है। Show केन्द्र सरकार अपने प्राधिकरण द्वारा अथवा इसके अर्न्तगत चलाए जा रहे किसी अनुसूचित रोजगार के लिए अथवा रेलवे प्रशासन में अथवा खदानों, तेल क्षेत्रों अथवा बड़े बन्दरगाहों अथवा केन्द्रीय अधिनियम के अर्न्तगत स्थापित किसी निगम के संबंध में उपयुक्त एजेन्सी है। अन्य अनुसूचित रोजगार के संबंध में राज्य सरकारें, उपयुक्त सरकार हैं। केन्द्र सरकार का भवन एवं निर्माण कार्यकलापों जो अधिकतर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रक्षा मंत्रालय आदि द्वारा संचालित किए जाते हैं, में तथा रक्षा एवं कृषि मंत्रालयों के अर्न्तगत कृषि फार्मो के साथ सीमित संबंध है। अधिकतर ऐसे रोजगार राज्य क्षेत्रों के अर्न्तगत आते हैं और उनके द्वारा ही मजदूरी निर्धारित/संशोधित करना, तथा उनके अपने क्षेत्रों के अर्न्तगत आने वाले अनुसूचित रोजगार के संबंध में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) के जरिए सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के अर्न्तगत 40 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अर्न्तगत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। मुख्य श्रमायुक्त (कें.) छः महीने के अन्तराल पर अर्थात् 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर के प्रभाव से इसकी समीक्षा करने वाला वी डी ए हैं। इन्हें भी देखें[संपादित करें]
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मध्य प्रदेश राज्य के मजदूर/प्राइवेट कर्मचारियों के लिए दिवाली से पूर्व एक अच्छी खबर है। आपके लिए MP राज्य सरकार ने मंहगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि हो जायेगी। आइये जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में काम करने वाले कामगारों का
Minimum Wages in MP October 2022 कितना होगा? मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से श्री वीरेंद्र रावत, श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश इंदौर ने 29 सितंबर 2022 को मंहगाई भत्ते (Minimum Wages in MP October 2022) का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश राज्य में स्थित 67 अनुसूचित नियोजन में मासिक व् दैनिक मजदूरी में वृद्धि हो
जायेगा। मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक व् दैनिक मजदूरी में भी वृद्धि हो जायेगी। जिनका 01 अक्टूबर 2022 से अलग-अलग कैटेगरी का दर निम्न प्रकार से होगा- मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी 2022
कलेक्टर रेट वेतन MP Oct 2022हमने उपरोक्त टेबल के माध्यम से आपके न्यूनतम वेतन की दर बताई है। जिसमें आपके मूल वेतन + मंहगाई भत्ता का योग शामिल है। अगर आप मासिक वेतन दर में 26 से भाग देंगे तो आपके 1 दिन का वेतन कैलकुलेट हो जायेगा। जिस दर से आपको 01 अक्टूबर 2022 से मिलना चाहिए। कलेक्टर रेट वेतन MP Oct 2022अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी शासकीय विभाग में मासिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हैं। ऐसे में आपके मासिक वेतन तो उपरोक्त दर से ही होगा। मगर अगर आप दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हैं तो आपको मासिक वेतन दर में 30 से भाग देकर एक दिन का मजदूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी अक्टूबर 2022 VDA में बढ़ोतरीसर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानियां, लेख और प्रेरणादायक विचार के लिए विजिट करें - HindiChowk.Com केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी 2022अगर आप मध्य मप्रदेश राज्य में अवस्थित किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय/विभाग/पीएसयू आदि में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर/डेली वेजर आदि के रूप में काम करते है। ऐसे में आपके लिए सेंट्रल स्फीयर न्यूनतम वेतन अक्टूबर 2022 के दर से मिलना चाहिए। जिसकी जानकारी हमने अपने इसी ब्लॉग पर हाल ही में दी है। Minimum Wages in MP October 2022 PDF यह भी पढ़ें-
आपके पास वर्कर से सम्बंधित कोई जानकारी, लेख या प्रेरणादायक संघर्ष की कहानी है जो आप हम सभी के साथ share करना चाहते हैं तो हमें Email – [email protected] करें. 2022 में न्यूनतम मजदूरी कितनी है?उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बताया कि अकुशल श्रमिकों का वेतन 16,506 रुपये की जगह अब 16,792 रुपये होगा, अर्धकुशल श्रमिकों की तनख्वाह 18,187 रुपये के बजाय पर अब 18,499 रुपये होगी तथा कुशल श्रमिकों का वेतन 20,019 रुपये के बजाय 20,357 रुपये होगा. नई न्यूनतम वेतन 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगी.
वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी कितनी है?श्रम मंत्री लोकनाथ शर्मा ने कहा कि अकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन 11 जुलाई, 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अर्धकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन 320 रुपये से बढ़ाकर 520 रुपये कर दिया गया है, जबकि कुशल श्रमिकों को 335 रुपये के बजाय अब 535 रुपये मिलेंगे।
भारत में मजदूरों की सैलरी कितनी है?महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन को 16064 रुपये से बढ़ाकर 16506 रुपये, अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 17693 रुपये बढ़ाकर 18187 रुपये, कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 19473 रुपये से बढ़ाकर 20019 रुपए किया गया है. इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाई गई है.
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी क्या है?यूपी में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों (खेतिहर मजदूरों) की न्यूनतम मजदूरी नए सिरे से तय कर दी गई है. अब कृषि मजदूरों को रोज़ाना 213 रुपये देना जरूरी होगा. वहीं महीने भर की मजदूरी 5538 रुपये होगी.
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