प्रिलिम्स के लिये:सिंगल यूज़ प्लास्टिक और इसके उपयोग, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR), पेरिस एग्रीमेंट, नेट ज़ीरो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधन) नियम, 2022। Show
मेन्स के लिये:सिंगल यूज़ प्लास्टिक और संबंधित चिंताएँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्प की आवश्यकता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 और इसका महत्त्व। चर्चा में क्यों?हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 की घोषणा की, जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) पर निर्देशों को अधिसूचित किया।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
नए नियमों के तहत प्रावधान:
दिशा-निर्देशों का महत्त्व:
प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाने हेतु अन्य पहलें:
आगे की राह:
स्रोत: द हिंदूप्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम २०१६ के तहत लगाए गए प्रतिबंधो की निगरानी कौन करेगा *?पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिये दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर दिया है। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सम्बंधी दिशा-निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पाबंदियों के साथ जोड़ा गया है।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्या है?प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर देता है।
प्लास्टिक अधिनियम क्या है?(क) 1. 2. हेतु प्रदेश के सभी शहरों में नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रशासन द्वारा पॉलीथीन थैलियों के क्रय विक्रय, उपयोग तथा कचरें के रूप में फेंके जाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना होंगा ताकि " पॉलीथीन थैलियों का अपशिष्ठ " जो प्लास्टिक कचरे का एक मुख्य अवयव हैं । त्वरित रूप से नियंत्रित हो सके ।
प्लास्टिक कचरे के सही निस्तारण के लिए आपके क्या सुझाव है?नए नियमों में प्लास्टिक थैलियों, कैरी बैग और पैकेंजिग सामग्री पर उसके निर्माता का नाम पता दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना नाम-पते वाली प्लास्टिक थैलियों की बिक्री गैरकानूनी होगी। इसी प्रकार दुकानों के लिए भी प्रावधान किया गया है कि वे ऐसी थैलियों का इस्तेमाल सामान बेचने के लिए नहीं करें।
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