PF का पूरा पैसा कितने दिन में आता है? - pf ka poora paisa kitane din mein aata hai?

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वो दिन गए जब पीएफ या पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ता था। सरकार अब, कर्मचारियों के पीएफ, पेंशन और एडवांस जैसे भुगतान जल्द से जल्द करने के नियम लागू करने लगी है। PF संबंधी ज्यादातर भुगतान अब ऑनलाइन और 3 से 7 दिन के भीतर होने लगे हैं। कोरोना और अन्य घातक बीमारियों की स्थिति में, अस्पताल में भर्ती होने पर तो उसी दिन 1 लाख रुपए तक का भुगतान करने की सुविधा शुरू कर दी है। इस लेख में हम जानेंगे कि PF का पैसा कितने दिन में आ जाता है? How many days it take to get PF amount?

PF का पूरा पैसा कितने दिन में आता है? - pf ka poora paisa kitane din mein aata hai?

पूरा लेख एक नजर में

  • PF ka Paisa kitne din me aata hai?
  • किस तरह की पीएफ क्लेम, कितने दिन में मिलता है?
  • EPF क्लेम से संबंधित अन्य जरूरी जानकारियां
  • इन बातों का भी रखें ध्यानThings must be remembered

PF ka Paisa kitne din me aata hai?

मेडिकल एमरजेंसी एडवांस 1 दिन में मिल जाता है: अगरकोरोना (Covid-19) या अन्य किसी घातक बीमारी की चपेट में आने पर, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो फिर आपको 1 घंटे या एक दिन के भीतर 1 लाख रुपए तक का मेडिकल एमरजेंसी एडवांस मिल सकता है। इसके लिए आपको किसी तरह का बिल, एस्टीमेट या डॉक्यूमेंट्स जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 

मेडिकल एडवांस के लिए क्या करना पड़ता है?:इस एडवांस को पाने के लिए कर्मचारी का सरकारी (government/PSU/CGHS ) या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है। उसके बाद उस कर्मचारी की ओर से खुद या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से  एमरजेंसी मेडिकल एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है। 

इलाज के खर्च या एस्टीमेट देने की जरूरत नहीं: आवेदन पत्र में, कर्मचारी के डीटेल्स और अस्पताल के डिटेल्स देने पड़ते हैं। इलाज की लागत या एस्टीमेट देने की जरूरत नहीं होती। आपके आवेदन पर यह एमरजेंसी मेडिकल एडवांस, सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में या उसके परिवार के सदस्य के बैंक अकाउंट में या हॉस्पिटल के अकाउंट में भेज दिया जाएगा।

उसी कार्यदिवस पर मिल जाना चाहिए मेडिकल एडवांस: EPFO  की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, वह एडवांस उसी कार्यदिवस (same working day) को भेज दिया जाना चाहिए। अगर किसी कारण से उस दिन एडवांस नहीं जारी हो पाता है तो फिर अगले कार्यदिवस पर पैसा जरूर भेज दिया जाना चाहिए। 

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क्या 1 लाख से अधिक भी मिल सकता है मेडिकल एडवांंस: अगर इलाज ( treatment) का खर्च 1 लाख रुपए से अधिक है तो अतिरिक्त एडवांस भी मिल सकता है, लेकिन यह तभी हो सकता है, जबकि  EPFO के पैसा निकालने के नियमों के अंतर्गत संभव हो। उस अतिरिक्त एडवांस के लिए आपको इलाज के खर्चों की रसीद (estimate) भी देनी पड़ेगी। और, मरीज के डिस्चार्ज होने के पहले ही इस अतिरिक्त मेडिकल एडवांस के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

क्या सभी को 1 लाख रुपए तक मेडिकल एमर्जेंसी एडवांस मिल सकता है? नहीं, 1 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा होती है, लेकिन इसकी लिमिट आपकी सैलरी की मात्रा पर निर्भर करती है। 

  • यह अधिकतम उतना मिल सकता है, जोकि आपकी 6 महीने की बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता (DA) का टोटल बनता हो। 
  • या फिर उतना मिल सकता है, जितना कि कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में, कर्मचारी के हिस्से का पैसा (employees’ share) कटकर जमा हुआ हो (ब्याज सहित)।

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किस तरह की पीएफ क्लेम, कितने दिन में मिलता है?

EPF संबंधी किसी क्लेम का निपटारा होने में कितना समय लगता है। यह नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

आवेदन का प्रकार
(Type of claim)
निपटारे के लिए
निर्धारित दिन
पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए
(PF Final Withdrawal) Form 19
7 दिन
कोरोना महामारी एडवांस के लिए
(PF–Pandemic advance) Form 31
1 दिन
बीमारी पर पीएफ एडवांस के लिए
(PF–Illness advance) Form 31
3 दिन
पीएफ का कुछ हिस्सा निकालना के लिए
(PF Part withdrawal) Form 31
7 दिन
नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर, के लिए
(PF Transfer In Service Change) Form 13
7 दिन
नोमिनी की ओर से पूरा पैसा निकालना
(कर्मचारी की मौत होने पर)
(PF Final Withdrawal by nominee
on death of member) Form 20
3 दिन
पेंशन-मासिक पेंशन के भुगतान के लिए
(Pension-Monthly pension) Form 10D
7 दिन
पेंशन निकालने या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए
(Pension-withdrawal Benefit
or Scheme Certificate) Form 10C
7 दिन
जीवन बीमा का नोमिनी को भुगतान
(कार्य के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर)
(Insurance payment to nominee) Form 5IF
3 दिन
बीमा संबंधी सर्टिफिकेट जारी करना
Issue of certificate of coverage
3 दिन
किसी शिकायत का निपटारा
(Redressal of grievances)
7 दिन
सालाना पीएफ अकाउंट स्लिप
(Issue of Annual Account Slips)
31 मई तक
EPF Claim Settlement time limit
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क्लेम में आए समस्या तो करें शिकायत

क्लेम के निपटारे में देरी होने पर या अन्य किसी तरह की समस्या आने पर epf grievance portal पर शिकायत कर सकते हैं। इसका लिंक होता है-https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster। इसमें आपको पहले और दूसरे नंबर गर निम्नलिखित ऑप्शन मिलते हैं-

  • PF Member: अगर आपकी शिकायत EPF के संबंध में है तो PF Member का ऑप्शन चुनें। इसके बाद अपने UAN नंबर की मदद से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। EPFO के नियमों के मुताबिक, अगले 7 कार्यदिवसों के अंदर उसका समाधान हो जाना चाहिए। या फिर न होने का कारण बताया जाएगा।
  • EPS Pensioner: अगर आपकी शिकायत EPF पेंशन के संबंध में है तो EPS Pensioner का ऑप्शन चुने। इसके बाद अपने  PPO Number  की मदद से शिकायत की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

20 दिन तक कर सकते हैं इंतजार

ऐसे मामले, जिनमें बिना खास कारण के, रिटायरमेंट के पहले, नौकरी के दौरान, पीएफ निकालने के आवेदन थे, उनमें कुछ समय ज्यादा लग रहा था। जिनका पैसा निर्धारित समय में नहीं पहुंच पाया, उन्होंने epf grievance portal पर शिकायत दर्ज कराई। इसके जवाब में EPFO की ओर से 20 दिन तक इंतजार करने काे कहा गया।

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  • पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं?

पीएफ क्लेम करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।

EPF अकाउंट से आधार लिंक होना अनिवार्य

EPFO ने अब हर कर्मचारी के PF अकाउंट से Aadhaar लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन कर्मचारियों का आधार PF/UAN से लिंक नहीं होगा, उनके पीएफ अकाउंट में कंपनियां पैसा जमा नही कर सकेंगी। पीएफ निकालने या एडवांस निकालने में भी समस्या हो सकती है। उनका क्लेम रोका भी सकता है। आधार लिंक न होने पर बीमा संबंधी लाभ भी नहीं मिलेंगे।

नि:शुल्क मिलता है पीएफ का क्लेम फॉर्म

EPFO ईपीएफओ से संबंधित किसी भी तरह के Claim के लिए फॉर्म, आपको EPF कार्यालय मेें मिल जाता है। किसी भी फॉर्म के लिए कोई शुल्क (Charge) नहीं लगता है। ऑनलाइन पीएफ क्लेम संबंधी प्रक्रिया भी पूरी तरह निशुल्क होती है।

सीधे आपके बैंक खाते में ही जाएगा PF का पैसा

EPFO की ओर से होने वाले सभी भुगतान कर्मचारी के बैंक खाते में ही किए जाते हैं। चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन। EPFO के नियमों के अनुसार, PF संबंधी सभी भुगतान, सिर्फ Electronic या Digital Fund Transfer माध्यम से ही किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, नकदी भुगतान (Cash Payment) नहीं किया जा सकता।

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मासिक पेंशन पाने के लिए जरूरी है 10 साल की नौकरी

EPFO से मासिक पेंशन (monthly pension) पाने के लिए जरूरी है कि आपने कम से कम 10 साल नौकरी पूरी कर ली हो। ये 10 साल, पिछली सभी नौकरियों को मिलाकर गिने जाते हैं। इसके अलावा आपकी उम्र 58 साल पूरी हो चुकी हो। 

10 साल से कम नौकरी होने पर वापस मिल जाती है पेंशन जमा

अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की है तो ​फिर, आपको मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन, आप अपने पेंशन खाते में जमा रकम को निकाल सकते हैं। इसी को पेंशन बेनेफिट कहा गया है।

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इन बातों का भी रखें ध्यानThings must be remembered

  • एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू करने पर तुरंत अपना UAN नंबर दे दें। पिछली नौकरी के PF Account संबंधी ​घोषणापत्र (Declaration) भी भरकर जमा कर दें।
  • नौकरी की अवधि (Service Period) की गणना के लिए आपकी सभी नौकरियों का कार्यकाल जोड़ा जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने UAN नंबर से अपने सभी EPF Accounts जोड़ दें।
  • नई कंपनी में अपने EPF Account में नॉमिनी का नाम भी जल्द से जल्द दर्ज करा दें। यह काम UAN नंबर की मदद से आप Online भी कर सकते हैं।कर्मचारी की मौत होने पर Nominee को ही पैसा पाने का हक होता है।

तो दोस्तों ये थी पीएफ का पैसा मिलने में लगने वाले समय के बारे में जानकारी। रुपयों-पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-

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पीएफ निकासी में कितना समय लगता है?

EPF विड्रॉल: PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम EPF अकाउंट में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, इसे पीएफ निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है।

PF का पैसा कितने दिन में आ जाता है?

PF संबंधी ज्यादातर भुगतान अब ऑनलाइन और 3 से 7 दिन के भीतर होने लगे हैं। कोरोना और अन्य घातक बीमारियों की स्थिति में, अस्पताल में भर्ती होने पर तो उसी दिन 1 लाख रुपए तक का भुगतान करने की सुविधा शुरू कर दी है।

PF का पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करें?

दोस्तों पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको PF Withdrawal Form 19 और PF Pension Withdrawal Form 10C भरना होता है। पीएफ/पेंशन निकासी के यह फॉर्म भरने से पहले आपको इनसे जुड़े नियम जान लेना चाहिए, की कब, कौन सा फॉर्म भरा जाता है। और कौन इन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकता है।