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वो दिन गए जब पीएफ या पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ता था। सरकार अब, कर्मचारियों के पीएफ, पेंशन और एडवांस जैसे भुगतान जल्द से जल्द करने के नियम लागू करने लगी है। PF संबंधी ज्यादातर भुगतान अब ऑनलाइन और 3 से 7 दिन के भीतर होने लगे हैं। कोरोना और अन्य घातक बीमारियों की स्थिति में, अस्पताल में भर्ती होने पर तो उसी दिन 1 लाख रुपए तक का भुगतान करने की सुविधा शुरू कर दी है। इस लेख में हम जानेंगे कि PF का पैसा कितने दिन में आ जाता है? How many days it take to get PF amount? पूरा लेख एक नजर में
PF ka Paisa kitne din me aata hai?मेडिकल एमरजेंसी एडवांस 1 दिन में मिल जाता है: अगरकोरोना (Covid-19) या अन्य किसी घातक बीमारी की चपेट में आने पर, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो फिर आपको 1 घंटे या एक दिन के भीतर 1 लाख रुपए तक का मेडिकल एमरजेंसी एडवांस मिल सकता है। इसके लिए आपको किसी तरह का बिल, एस्टीमेट या डॉक्यूमेंट्स जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेडिकल एडवांस के लिए क्या करना पड़ता है?:इस एडवांस को पाने के लिए कर्मचारी का सरकारी (government/PSU/CGHS ) या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है। उसके बाद उस कर्मचारी की ओर से खुद या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से एमरजेंसी मेडिकल एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इलाज के खर्च या एस्टीमेट देने की जरूरत नहीं: आवेदन पत्र में, कर्मचारी के डीटेल्स और अस्पताल के डिटेल्स देने पड़ते हैं। इलाज की लागत या एस्टीमेट देने की जरूरत नहीं होती। आपके आवेदन पर यह एमरजेंसी मेडिकल एडवांस, सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में या उसके परिवार के सदस्य के बैंक अकाउंट में या हॉस्पिटल के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उसी कार्यदिवस पर मिल जाना चाहिए मेडिकल एडवांस: EPFO की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, वह एडवांस उसी कार्यदिवस (same working day) को भेज दिया जाना चाहिए। अगर किसी कारण से उस दिन एडवांस नहीं जारी हो पाता है तो फिर अगले कार्यदिवस पर पैसा जरूर भेज दिया जाना चाहिए।
क्या 1 लाख से अधिक भी मिल सकता है मेडिकल एडवांंस: अगर इलाज ( treatment) का खर्च 1 लाख रुपए से अधिक है तो अतिरिक्त एडवांस भी मिल सकता है, लेकिन यह तभी हो सकता है, जबकि EPFO के पैसा निकालने के नियमों के अंतर्गत संभव हो। उस अतिरिक्त एडवांस के लिए आपको इलाज के खर्चों की रसीद (estimate) भी देनी पड़ेगी। और, मरीज के डिस्चार्ज होने के पहले ही इस अतिरिक्त मेडिकल एडवांस के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। क्या सभी को 1 लाख रुपए तक मेडिकल एमर्जेंसी एडवांस मिल सकता है? नहीं, 1 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा होती है, लेकिन इसकी लिमिट आपकी सैलरी की मात्रा पर निर्भर करती है।
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किस तरह की पीएफ क्लेम, कितने दिन में मिलता है?EPF संबंधी किसी क्लेम का निपटारा होने में कितना समय लगता है। यह नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
क्लेम में आए समस्या तो करें शिकायत क्लेम के निपटारे में देरी होने पर या अन्य किसी तरह की समस्या आने पर epf grievance portal पर शिकायत कर सकते हैं। इसका लिंक होता है-https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster। इसमें आपको पहले और दूसरे नंबर गर निम्नलिखित ऑप्शन मिलते हैं-
20 दिन तक कर सकते हैं इंतजार ऐसे मामले, जिनमें बिना खास कारण के, रिटायरमेंट के पहले, नौकरी के दौरान, पीएफ निकालने के आवेदन थे, उनमें कुछ समय ज्यादा लग रहा था। जिनका पैसा निर्धारित समय में नहीं पहुंच पाया, उन्होंने epf grievance portal पर शिकायत दर्ज कराई। इसके जवाब में EPFO की ओर से 20 दिन तक इंतजार करने काे कहा गया।
पीएफ क्लेम करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। EPF अकाउंट से आधार लिंक होना अनिवार्यEPFO ने अब हर कर्मचारी के PF अकाउंट से Aadhaar लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन कर्मचारियों का आधार PF/UAN से लिंक नहीं होगा, उनके पीएफ अकाउंट में कंपनियां पैसा जमा नही कर सकेंगी। पीएफ निकालने या एडवांस निकालने में भी समस्या हो सकती है। उनका क्लेम रोका भी सकता है। आधार लिंक न होने पर बीमा संबंधी लाभ भी नहीं मिलेंगे। नि:शुल्क मिलता है पीएफ का क्लेम फॉर्मEPFO ईपीएफओ से संबंधित किसी भी तरह के Claim के लिए फॉर्म, आपको EPF कार्यालय मेें मिल जाता है। किसी भी फॉर्म के लिए कोई शुल्क (Charge) नहीं लगता है। ऑनलाइन पीएफ क्लेम संबंधी प्रक्रिया भी पूरी तरह निशुल्क होती है। सीधे आपके बैंक खाते में ही जाएगा PF का पैसाEPFO की ओर से होने वाले सभी भुगतान कर्मचारी के बैंक खाते में ही किए जाते हैं। चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन। EPFO के नियमों के अनुसार, PF संबंधी सभी भुगतान, सिर्फ Electronic या Digital Fund Transfer माध्यम से ही किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, नकदी भुगतान (Cash Payment) नहीं किया जा सकता।
मासिक पेंशन पाने के लिए जरूरी है 10 साल की नौकरीEPFO से मासिक पेंशन (monthly pension) पाने के लिए जरूरी है कि आपने कम से कम 10 साल नौकरी पूरी कर ली हो। ये 10 साल, पिछली सभी नौकरियों को मिलाकर गिने जाते हैं। इसके अलावा आपकी उम्र 58 साल पूरी हो चुकी हो। 10 साल से कम नौकरी होने पर वापस मिल जाती है पेंशन जमाअगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की है तो फिर, आपको मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन, आप अपने पेंशन खाते में जमा रकम को निकाल सकते हैं। इसी को पेंशन बेनेफिट कहा गया है।
इन बातों का भी रखें ध्यानThings must be remembered
तो दोस्तों ये थी पीएफ का पैसा मिलने में लगने वाले समय के बारे में जानकारी। रुपयों-पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-
पीएफ निकासी में कितना समय लगता है?EPF विड्रॉल: PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम EPF अकाउंट में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, इसे पीएफ निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है।
PF का पैसा कितने दिन में आ जाता है?PF संबंधी ज्यादातर भुगतान अब ऑनलाइन और 3 से 7 दिन के भीतर होने लगे हैं। कोरोना और अन्य घातक बीमारियों की स्थिति में, अस्पताल में भर्ती होने पर तो उसी दिन 1 लाख रुपए तक का भुगतान करने की सुविधा शुरू कर दी है।
PF का पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करें?दोस्तों पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको PF Withdrawal Form 19 और PF Pension Withdrawal Form 10C भरना होता है। पीएफ/पेंशन निकासी के यह फॉर्म भरने से पहले आपको इनसे जुड़े नियम जान लेना चाहिए, की कब, कौन सा फॉर्म भरा जाता है। और कौन इन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकता है।
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