Show राजभाषा अधिनियम, 1963(यथासंशोधित,1967)(1963 का अधिनियम संख्यांक 19)उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी,उपबन्ध करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएँ है?उपधारा (1)या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय,विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना ...
राजभाषा अधिनियम की धारा 3 3 कब से प्रवृत्त हुई?1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा। (2) िारा 3, जिवरी, 1965 के 26 वें ददि को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्द्ि उस तारीि को प्रवृत्त होंगे जजसेकेन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के ववलभन्द्ि उपबन्द्िों के ललए ववलभन्द्ि तारीिें नियत की जा सकेंगी।
राजभाषा कितनी है?भारत के संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से सम्बंधित है. वर्तमान में संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषाएँ वर्णित हैं.
राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में बाटा गया *?(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है। इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
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