पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(1)(घ)
के अधीन
प्रोफाइल
अनन्त बरुआ
पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(1)(घ) के अधीन
प्रोफाइल
श्री अश्वनी भाटिया
पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(1)(घ) के अधीन
प्रोफाइल
अंशकालिक सदस्य
श्री अजय सेठ
अंशकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(1)(ख) के अधीन
सचिव, आर्थिक
कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
श्री राजेश वर्मा
अंशकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(1)(ख) के अधीन
सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री एम. राजेश्वर राव
अंशकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(1)(ग) के अधीन
उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. वी. रवि अंशुमान
अंशकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(1)(घ) के अधीन
प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर
सेबी में कितने सदस्य होते हैं?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य.
सेबी के अध्यक्ष कौन है?
अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए भारत का सरकारी स्वामित्व वाला नियामक है। यह 1988 में स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को 1992 सेबी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थीं।
सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?
सेबी का अध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।
सेबी का अर्थ क्या है?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI - Security Exchange Board Of India )- भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई।