दस्तावेजों विधायक नामांकन के लिए आवश्यक - dastaavejon vidhaayak naamaankan ke lie aavashyak

चुनाव का सिलसिला देश में लगभग हरदम जारी रहता है, जिसके अंतर्गत छोटे बड़े चुनाव समय समय पर आयोग करवाता रहता है | जिनमे से बहुत से लोगों को चुनाव के विषय में पूरी जानकारी होती हैं और कुछ लोगों को चुनाव से सम्बंधित अच्छे से जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव से सम्बंधित कुछ बाते बहुत देर से समझ में आती है |

सभी राज्यों में अधिकतर कार्य विधानसभा के अंतर्गत किये जाते है | यदि आपको विधानसभा चुनाव में नामांकन करने के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको विधानसभा चुनाव में नामांकन कैसे होता है, आवश्यक दस्तावेज़, फॉर्म, प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है | 

चुनाव आयोग (ELECTION COMMISSION) क्या है

विधानसभा चुनाव में नामांकन | Nomination in Vidhan Sabha

  • विधानसभा चुनाव में नामांकन | Nomination in Vidhan Sabha
    • नामंकन पत्र भरे जाने वाले फॉर्म
    • चुनाव एजेंट और काउंसिल एजेंट के नामांकन और उम्मीदवारी को वापस लेने के लिए प्रपत्र
    • आवश्यक दस्तावेज 
    • फॉर्म भरने की प्रक्रिया               

विधानसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए सबसे पहले लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग-अलग संख्या में  प्रतिनिधों का चुनाव किया जाता हैं। इसी तरह अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या में विधायकों का चुनाव होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनावों का प्रबंध होता है | इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायकका चुनाव करते हैं। लोकसभा  हो या विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पांच वर्ष का ही होता है।

इसके बाद जब इनका चुनाव कराया जाता है, तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी  हो जाने के पश्चात् संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग  नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना तीन भाग किये जाते है | वहीं, नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय  मुहैया कराया जाता है। उसके बाद एक दिन  उन पत्रों की अच्छे से जांच की जाती है |  जांच होने के दौरान यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो  नामांकन पत्र रद्द भी  किये जा सकते हैं। इसके बाद  नाम वापसी के लिए दो दिन का समय दिया जाता है  |

नामंकन पत्र भरे जाने वाले फॉर्म

प्रपत्र- 2A लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फार्म
फॉर्म- 2 बी राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म
फॉर्म -2 सी विधानसभामेंचुनावलड़नेकेलिए
फॉर्म -2 डी विधान परिषद में चुनाव लड़ने के लिए

चुनाव एजेंट और काउंसिल एजेंट के नामांकन और उम्मीदवारी को वापस लेने के लिए प्रपत्र

प्रपत्र -5 उम्मीदवारी की वापसी की सूचना
प्रपत्र- 8 चुनाव एजेंट की नियुक्ति
फॉर्म -18 काउंसिल एजेंट की नियुक्ति

विधायक कैसे बनते है

आवश्यक दस्तावेज 

यदि उम्मीदवार  एक विशेष राजनीतिक पार्टी द्वारा रखा जाता है, तो उसे दो अतिरिक्त फॉर्म भरने होते है जो पार्टी से उसकी सिफारिश की पुष्टि करने का काम करता है। फॉर्म पर पार्टी के अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर होने आवश्यक है और इसके साथ ही पार्टी की मुहर भी लगानी आवश्यक है |

फॉर्म भरने की प्रक्रिया               

चुनाव का नामंकन पत्र भरने के लिए सबसे पहले फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जाती है | फॉर्म भरने के लिए उस पार्टी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित  किया जाता है , जो किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवार के नाम को दर्शाने का काम करता है।  फॉर्म भरने और नामांकन  की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया जाता है |

यहाँ पर हमने आपको विधानसभा चुनाव में नामंकन के विषय में जानकारी प्रदान की है | आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा यदि आपके मन में इस पोस्ट से सम्बंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे | और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में प्रतक्रिया मिलने के बाद बहुत ही जल्द उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी |

पार्षद क्या है?

Assembly Election 2022: जल्द ही पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अगर आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जान लीजिए चुनाव लड़ने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

दस्तावेजों विधायक नामांकन के लिए आवश्यक - dastaavejon vidhaayak naamaankan ke lie aavashyak

चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है. (फाइल फोटो)

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2022) होने वाले हैं. इन चुनाव के लिए बड़ी संख्या में लोग किसी ना किसी पार्टी की टिकट या या निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं, जो सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं. अगर आपको भी लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं (How To Fight Election). वहीं, बहुत से लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की नामांकन की प्रक्रिया (Election Nomination Process) को जटिल मानकर ऐसा नहीं करते हैं.

ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव कौन-कौन लड़ सकता है और चुनाव लड़ते वक्त किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. अगर आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही जान लीजिए कि आपको किन-किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी. जानते हैं चुनाव लड़ने वाली प्रक्रिया से जुड़ी हर एक बात…

कौन लड़ सकता है चुनाव? (Who Can Fight Election)

अगर सामान्य नियमों की बात करें तो चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, इसके साथ ही उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है, उस निर्वाचन क्षेत्र से ही आप मतदाता हों. आप भले ही किसी भी सीट पर अपना वोट देते हों, लेकिन आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं. विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के उम्र की बात करें तो 25 साल से अधिक उम्र के लोग चुनाव लड़ सकते हैं. इसके अलावा व्यक्ति को मानसिक रुप से पूरी तरह स्वस्थ होना आवश्यक है.

कितनी सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है?

1996 के पहले पहले धारा 33 के मुताबिक, कोई भी उम्मीदवार चाहे कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था. लेकिन इस पर आपत्तियां जताए जाने के बाद 1996 में इस नियम में संशोधन किया गया. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (7) के तहत अब अधिकतम दो सीटों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है. यानी एक व्यक्ति दो सीट से चुनाव लड़ सकता है. अगर दोनों सीट से जीत जाता है तो उसे एक सीट छोड़नी होती है. चुनाव परिणाम आने के 10 दिन के अंदर उसे ऐसा करना होता है. फिर जो सीट खाली हो जाती है, वहां फिर से चुनाव होते हैं.

किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होती है?

जब कोई चुनाव लड़ता है तो उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार कई तरह के फॉर्म भरने होते हैं. इन फॉर्म में उम्मीदवार को संपत्ति से लेकर एजुकेशन, एड्रेस, कोर्ट केस आदि की जानकारी देनी होती है. साथ ही अलग अलग फॉर्म में कई सवालों के जवाब देने होते हैं और कई सवालों को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती है. वैसे तो उम्मीदवार के निजी पहचान, एड्रेस, आयु, संपत्ति (जिन-जिन की जानकारी दी गई है), कोर्ट केस के सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं. इसके अलावा होम टैक्स चुकाने की रसीद, सभी टैक्स चुकाने की रसीद आदि की जानकारी भी देनी होती है. अगर पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो सिंबल आंवटन का सर्टिफिकेट जमा करना होता है.

क्या होती है पूरी प्रक्रिया?

अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले चुनाव आयोग के सभी फॉर्म भरने होते हैं और उसमें जिन भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उन्हें जमा करना होता है. इसके अलावा दो गवाह के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होता है, जिसमें अपने बारे में और संपत्ति की जानकारी देनी होती है. यह प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. अगर ऑफलाइन प्रक्रिया से चुनाव करने हैं तो ये प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में पूरी होती है.

वहीं, ऑनलाइन माध्यम में इस वेबसाइट https/suvidha.eci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा. इसके बाद आप विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस तीन चरण में होती है. इसमें एक तो आवेदन, शपथ पत्र और तीसरा अनुमति का चरण है. यहां आपको कई दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.

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