उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? - uttar pradesh ka jaati pramaan patr kaise daunalod karen?

eDistrict UP : अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ऐसे में आपको अपने राज्य में कई सारे जरूरी कार्यों के लिए काफी सारे प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती होगी। ऐसे में आम आदमी के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि ये सारे प्रमाण पत्र कहाँ और कितने दिनों में बनते हैं। दरअसल इस राज्य में प्रमाण पत्र आवेदन और सत्यापन आदि के सभी कार्य UP e District पोर्टल के जरिए सम्पन्न होते हैं।

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ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको eDistrict पोर्टल पर उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी के साथ-साथ e District UP Login प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे।

उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? - uttar pradesh ka jaati pramaan patr kaise daunalod karen?
e District UP

  1. पोर्टल का नाम: eDistrict UP (उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) 2022
  2. पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं: प्रमाण पत्र सेवाएं, अनुज्ञप्ति सेवाएं, राजस्व सेवाएं, सेवा अवलोकन आदि
  3. लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के नागरिक
  4. ई-डिस्ट्रिक्ट होम: https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/

कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स

eDistrict UP क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP e District पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल को भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं का कंप्यूटरीकरण करना है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आपके काफी सारे सरकारी कार्यों के लिए आपके पास UP Caste Certificate, UP Income Certificate & Domicile Certificate इत्यादि का होना बेहद ही जरूरी है, हालांकि सामान्य श्रेणी (General) के लोगों के लिए Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र) की आवश्यकता नहीं होती है।

ऐसे में यह सारे प्रमाणपत्र eDistrict UP पोर्टल के जरिए बनाए जाते हैं। आज हम इस लेख के जरिए इस आप अपने जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र आदि के ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के बारे में विस्तार से जानेंगे।

उत्तर प्रदेश में Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र), Income Certificate (आय प्रमाणपत्र) और Domicile Certificate (निवास प्रमाणपत्र) आदि बनवाने/सत्यापन का कार्य उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल edistrict.up.nic.in “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” के माध्यम से होता है। हालांकि आपको ये सारे प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपके नजदीकी जनसेवा केंद्र के पास जाना होगा। यहाँ आपके ये दस्तावेज 2-3 दिनों के अंदर आसानी से बन जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस वेबसाइट e district up gov in पर पेन्शन, विनमय, खतौनी, प्रमाण पत्र, शिकायत , जन वितरण प्रणाली, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलो में इस परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु कई जनसेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। यह सभी जनसेवा केन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सेवा प्रदाता (डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं।

eDistrict Uttar Pradesh पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं

e District UP पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं की जानकारी आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं –

विभाग का नामउपलब्ध सेवाएं
राजस्व विभाग 1. जाति प्रमाणपत्र
2.आय प्रमाणपत्र
3. अधिवास प्रमाणपत्र
4. हैसियत प्रमाण पत्र आदि।
पंचायती राज विभाग 1. कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 1. दिव्यांग प्रमाणपत्र
गृह विभाग 1. लाउड स्पीकर / लोक सम्बोधन प्रणाली / ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति
2. विस्फोटक – विनिर्माण लाइसेंस (LE-1)
3. विस्फोटक – भंडारण लाइसेंस(LE-3)
4. विस्फोटक – परिवहन (ट्रांसपोर्ट) लाइसेंस (LE-4)
5. विस्फोटक – भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस(LE-5)
6. आतिशबाज़ी – विनिर्माण लाइसेंस (LE-1)
7. आतिशबाज़ी – भंडारण लाइसेंस (LE-2)
8. आतिशबाज़ी – परिवहन (ट्रांसपोर्ट) लाइसेंस (LE-4)
9. आतिशबाज़ी – भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस (LE-5)
समाज कल्याण विभाग 1. शादी और बीमारी अनुदान के लिए आवेदन
2. अत्याचारों के बारे में शिकायत के लिए आवेदन
महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग 1. दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता
2. दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता
3. विधवा बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना
4. दंपति पुरस्कार विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना
दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग 1. दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए आवेदन
2. दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए आवेदन
3. दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंगों के लिए अनुदान
कृषि विभाग 1. माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना
2. माननीय मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना

eDistrict UP Login / ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी लॉगिन

अगर आप प्रमाणपत्रों की स्थिति की जाँच करना और पोर्टल पर इन सबसे जुड़े अन्य कई कार्य करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल eDistrict UP Loginपेज पर जाना होगा, और मांगी गई जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद नीचे बॉक्स में अपना लॉगिन प्रकार चुनें और फिर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? - uttar pradesh ka jaati pramaan patr kaise daunalod karen?
e District UP Login

edistrict.up.nic.in Certificate Status / प्रमाणपत्र की स्थिति

इसके अलावा अगर आप चाहें तो निम्नलिखित चरणों का पालन करके इस पोर्टल पर अपना edistrict.up.nic.in Certificate Status भी चेक कर सकते हैं।

  • इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां जाकर मुख्य पेज पर दिख रहे “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक करके उसमें मांगी गई जानकारियों को भरना होगा।
  • इसके अलावा अगर आप चाहें तो, हमारे “महत्वपूर्ण लिंक्स” सेक्शन में मौजूद लिंक की मदद से भी आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।

eDistrict UP Certificate Verification / प्रमाणपत्र का सत्यापन

जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र) और निवास प्रमाणपत्र आदि बन जाने के बाद आप चाहें तो इसका सत्यापन घर बैठे कर सकते हैं, इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –

  • इसके लिए आपको eDistrict UP पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाना होगा।
  • पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाने के बाद आपको मुख्य पेज पर ही “प्रमाणपत्र का सत्यापन” नामक लिंक दिखाई देगा।
  • उसपर क्लिक करके वहां आप अपने प्रमाणपत्र का क्रमांक संख्या डालकर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? - uttar pradesh ka jaati pramaan patr kaise daunalod karen?
e District UP Certificate Verification

महत्वपूर्ण सूचना: जिन नागरिकों के जाति, आय प्रमाण पत्र 2015 से पहले के बने थे, अब उनका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होगा, 2015 से पहले बने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उन्हें तहसील जाना होगा। हालांकि वे नागरिक चाहें तो नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे हम आपको इन महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को बनवाने हेतु जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

आय प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. पहचान पत्र
  3. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  4. आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  5. राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  6. सभासद या ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची

  1. राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  2. व्यक्ति का एक पासपोर्ट साइज फोटो
  3. ग्राम प्रधान द्वारा एक लिखित दस्तावेज
  4. परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी
  5. आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. वोटर आईडी कार्ड
  4. पासपोर्ट
  5. पानी का बिल
  6. बिजली का बिल
  7. 2 फोटो

Validity Of Domicile Certificate / मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता

मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile certificate) अधिकतम 3 साल के लिए वैध हो सकता है, लेकिन कई परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है।

ऐसे में अगर आपके पास भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (निवास प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Domicile Certificate अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र (niwas praman patra ki validity) की वैधता बनी रहे।

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate UP) की वैधता

जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (जाति प्रमाण पत्र की वैधता) बनी रहे।

आय प्रमाण पत्र की वैधता

आय प्रमाणपत्र अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (आय प्रमाण पत्र की वैधता) बनी रहे।

UP e-district Death Certificate / मृत्यु प्रमाण पत्र

आय, जाति, निवास इत्यादि प्रमाणपत्रों के अलावा आप इस पोर्टल पर मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। UP e-district Death Certificate के लिए आपके पास मृत व्यक्ति का पूरा नाम, मृत्यु तिथि, पिता / पति और अभिभावक का नाम, माता का नाम, मृत्यु का स्थान, पता, आवेदक का मोबाइल नंबर, इत्यादि होना चाहिए।

eDistrict Application Status / आवेदन की स्थिति

ई-डिस्ट्रिक्ट (eDistrict) आय या निवास के आवेदन की स्थिति देखने का तरीका निम्नलिखित है –

  • सबसे पहले https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर क्लिक करें, इसके बाद आपके सामने ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश पोर्टल का होमपेज खुलेगा।
  • अब होमपेज पर मौजूद आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुलेगा।
  • इसके बाद अब अपना एप्लीकेशन नंबर डालें और सर्च बटन पर क्लिक करें और यूपी ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन स्टेटस देखें।
  • उपरोक्त चरणों का पालन करके आप आय प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति & निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति तथा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? - uttar pradesh ka jaati pramaan patr kaise daunalod karen?

e District UP जिलावार वेबसाइटों की सूची

E district Online जिलावार वेबसाइटों की सूची निम्नलिखित है –

1. e district.up.nic.in lucknow
2. e district.up.nic.in bareilly
3. e district.up.nic.in budaun
4. E District UP Ayodhya
5. e district.up.nic.in gorakhpur

UP Online

उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के तर्ज पर अपनी कई सारी कार्यप्रणालियों को ऑनलाइन – UP Online कर दिया है, ऐसे में इस प्रदेश में रहने वाले लोग अब अपने किसी भी जरूरी कार्य के लिए घर बैठे आवेदन दे सकते हैं।

इसके अलावा इस प्रदेश के उम्मीदवार UP Online पोर्टल पर मौजूद सेवाओं के बारे में जरूरी सूचना अपने फ़ोन या डेस्कटॉप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कार्य के लिए सरकारी दफ्तर जाना पुरानी बात हो चुकी है। ऐसे में UP Online पोर्टल्स की मदद से उत्तप्रदेश के निवासी सारी सुविधाएं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तथा उन्हें इसके लिए किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े कुछ प्रश्न

eDistrict UP क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP e District पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल को ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है तथा इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं का कंप्यूटरीकरण करना है।

e District UP पोर्टल पर अपना Certificate Status कैसे देखें?

इस पोर्टल पर अपना Certificate Status देखने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर डालकर सर्च करना होगा।

उत्तर प्रदेश में अपना आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

उत्तर प्रदेश में अपना आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप e District up पोर्टल का सहारा ले सकते हैं या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनने में कितने दिनों का वक़्त लगता है?

वैसे तो आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र इस पोर्टल के जरिए 2 से 3 दिनों में बन जाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।

UP e District Login कैसे करें?

UP e District Login करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पेज पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा।

जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें up?

जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर आने के बाद होम पेज पर दिए गए सिटीजन लॉगिन (ई साथी) के लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल के लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे।

जाति प्रमाण पत्र कैसे चेक करें CG?

जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक cg कैसे करें:- जाति प्रमाण पत्र को देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह कि यदि आवेदक कर्ता ग्राहक सेवा केंद्र जाकर अपने एससी, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में नागरिक को कुछ पैसों का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही आपके समय का भी क्षति होगा।

यूपी में ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे?.
सर्वप्रथम आपको इसके लिये आधिकारिक वेब साईट पर जाना होगा वेबसाइट पर जाने के लिये edistrict.up.gov.in यहाँ क्लिक करें।.
उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।.

ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र कैसे निकाले MP?

ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से राज्य के सभी इच्छुक लोग अपने Jati Praman Patra के लिए आवेदन कर सकें। सभी उम्मीदवार Madhya Pradesh Jati Praman Patra बनवाने के लिए MPeDistrict पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट mpedistrict.gov.in पर जा कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।