आरटीआई की धारा 9 क्या है? - aarateeaee kee dhaara 9 kya hai?

(9)कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार –

 धारा 8 के उपलब्धो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा, जहाँ पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंधन अंतर्वलित करेगा।

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Home LAW धारा 9 सूचना का अधिकार | Section 9 RTI Act in Hindi

  • LAW

आज के इस आर्टिकल में मै आपको “कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार | सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 9 क्या है | Section 9 RTI Act in hindi | Section 9 of Right to information act | धारा 9 सूचना का अधिकार अधिनियम | Grounds for rejection to access in certain casesके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 9 |  Section 9 of Right to information act | Section 9 RTI Act in Hindi

[ RTI Act Sec. 9 in Hindi ] –

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार-

धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा, जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा ।

धारा 9 Right to information act

[ Right to information act Sec. 9 in English ] –

“ Grounds for rejection to access in certain cases ”–

Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

धारा 9 RTI Act 

सूचना का अधिकार अधिनियम  

Pdf download in hindi

Right to information act

Pdf download in English 

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