हैलो दोस्तों आपका बहुत - बहुत स्वागत है। हमारे इस लेख शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE act 2009 in Hindi) में। दोस्तों इस लेख के द्वारा आप एक महत्वपूर्ण विषय शिक्षा काअधिकार अधिनियम 2009 RTE act 2009 in hindi के बारे में पड़ेंगे। इसमें आप जानेंगे, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE act 2009 in hindi के बारे में पड़ेंगे। इसमें आप जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (right to education act 2009 in hindi) के उदेश्य क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है। तो आइये जानते है, इस लेख में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:-इसे भी पढ़े:- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग1948-49 Show
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है what is RTE act 2009 in hindiशिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक बहुत ही लंबी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 (Article 45) में शिक्षा की घोषणा की गई थी। कि सभी राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधी के अंदर सभी बालक और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा (Free Education) व्यवस्था के प्रयास शुरू कर दिए। आगे चलकर 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21क (Article 21क) को जोड़ दिया गया जो निम्न प्रकार से है:- राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (free and compulsory education) देने की एक ऐसी नीति बनाएगा जो राज्य विधि द्वारा आधारित और उपबंध हो और इसी 86 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 (ट) (Fundamental Duty 51(ट)जोड़ा गया जो इस प्रकार से है:- माता-पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें आगे चलकर 2009 में बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE act 2009) पास किया गया। जिसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE act 2009 in hindi कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्ग के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को लागू कर दिया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ when the Right to Education Act 2009 came into forceशिक्षा का अधिकार अधिनियम को अंग्रेजी में RTE act 2009 ( right to Education Act 2009) कहा जाता है। जिसका सामान्य अर्थ right of children to compulsory and free Education Act 2009 है। अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी जातियों के बालक तथा बालिकाओं को जो 6 से 14 वर्ष के हो उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में बहुमत से पारित कर दिया गया था तथा यह 1 अप्रैल 2010 (1st April 2010) से पूरे भारत में लागू हो गया। आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य Goal of RTE Act 2009भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, क्योंकि भारत का कानून हमारे संविधान पर ही आधारित है। हमारे संविधान के द्वारा ही मनुष्य को मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समुचित विकास में समाज देश तथा व्यक्तिगत प्रयास कर सकता है। किंतु किसी भी नागरिक का विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक वह शिक्षित ना हो इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE act 2009 को लाया गया। जिसका मुख्य उदेश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसलिए आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य सभी वर्ग के बालक बालिकाओं को जो 6 से 14 वर्ष के हों, उन्हें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएँ Features of Right to Education Act 2009
दोस्तों इस लेख में आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE act 2009 in hindi) के बारे में पढ़ा आशा करता हूँ, यह लेख आपको अच्छा लगा होगा।
2009 का कौन सा अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है?संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क कब लागू किया गया?संविधान के 86 में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21(A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंद करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ ।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया?2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया।
6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया *?दिसंबर 2002- अनुच्छेद 21 ए (भाग 3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया।
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