भारतीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत संविधान लागू होने के दो
वर्ष के अंतर्गत ही, 1951 में किया गया था | इस आयोग का निर्माण केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के उद्देश्य से किया गया था | वित्त आयोग के सदस्य को प्रत्येक पांच सालों में नियुक्त किया जाता है, जिसमें से अभी तक कुल 15 वित्त आयोगों को नियुक्त किया जा चुका हैं। वहीं, वित्त आयोग का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है | यदि आपको भी वित्त के आयोग के विषय में अधिक जानकरी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको वित्त आयोग
(Finance Commission) क्या है – कार्य, सदस्य व अध्यक्ष की जानकारी प्रदान की जा रही है | ऑटोनॉमी (AUTONOMY) या स्वराज्य क्या वित्त आयोग (Finance Commission) का क्या मतलब होता है ?
आर्टिकल 280 (1) के तहत उपबंध है कि, वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर ही बनाये जाने का प्रावधान उपलब्ध है | इसके साथ ही आर्टिकल 280 (2) के तहत संसद को वित्त आयोग का निर्धारण करने की शक्ति भी प्रदान की गई है | वित्त आयोग की शुरुआत इसी तरह से की गई है| वित्त आयोग के कार्य
आयकर में छूट के नियम क्या है वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ?केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान करने के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है | जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है | वहीं, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष के.सी. नियोगी को नियुक्त किया गया था, और 15वे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में 27 नवम्बर, 2017 को श्री एन.के. सिंह को चुना गया था , जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा | 15वें वित्त आयोग के अन्य चार सदस्य
वित्त आयोग के सदस्यों की निर्धारित की जाने वाली शर्तें
आयकर में छूट के नियम क्या है वित्त आयोग के संवैधानिक प्रावधान क्या है ?
अब तक के वित्त आयोग के अध्यक्ष की सूची
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भारतीय वित्त आयोग में कितने सदस्य हैं?वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं. वित्त आयोग के अध्यक्ष और चारों सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा हीं की जाती है.
वित्त आयोग कौन गठित करता है?भारत के राष्ट्रपति हर पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग से संबंधित है।
भारत में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है?भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? Notes: अनुच्छेद 280 (2) (2) संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा।
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