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We would love to personalise your learning journey. Sign Up to explore more. Sign Up or Login Skip for now Uh-Oh! That’s all you get for now. We would love to personalise your learning journey. Sign Up to explore more. Sign Up or Login Skip for now No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today! Right on! Give the BNAT exam to get a 100% scholarship for BYJUS courses No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today! No worries! We‘ve got your back. Try BYJU‘S free classes today! Solution The correct option is D केवल 2व्याख्या: भारत में मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है। 2009 में, कुलदीप नायर बनाम भारत सरकार के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट देने का अधिकार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार है। यह केवल एक वैधानिक / कानूनी अधिकार है।61 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम,1988 ने मतदान के अधिकार के लिए उम्र 21 वर्षो से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जिसे 28 मार्च 1989 में लागू किया गया। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Solve Textbooks मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है?May 24, 2019 (A) मानवाधिकार Question Asked : [SSC संयुक्त हायर सेकंडरी (10 + 2) स्तरीय परक्षा, 2013] Answer : राजनीतिक अधिकारमत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने उन प्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हे। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के वाद (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बलिक विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिका को 'राजनैतिक अधिकार' भी माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छापूर्ति हेतु किया जाता है।....अगला सवाल पढ़े Tags : राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी Useful for : UPSC, State PSC, SSC, Railway, NTSE, TET, BEd, Sub-inspector Exams Latest QuestionsI’m a freelance professional with over 10 years' experience writing and editing, as well as graphic design for print and web. चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये। अब उसने वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है तो देखी सद्भाव है वोट देने का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है यह मूल अधिकार में शामिल नहीं है यह कानूनी अधिकार है और वोट देने का अधिकार को है वह रिश्ते मताधिकार कहा जाता है 18 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह वोट दे सकता है Romanized Version |