पीएफ में 15G फॉर्म क्या है? - peeeph mein 15g phorm kya hai?

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अगर आप 5 साल के पहले पीएफ ( EPF Account ) का पैसा निकालते हैं तो आपको क्लेम फॉर्म के साथ फार्म 15G जमा करने की जरूरत पड़ती है। हिन्दी में इसे प्रपत्र 15 जी कहते है। इस फार्म को भरकर जमा करने से आपको मिलने वाली पीएफ की रकम में से TDS टैक्स नहीं कटता और पूरा पैसा मिल जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि पीएफ के लिए प्रपत्र 15 जी कैसे भरे। How to fill form 15 G for PF withdrawal. Online process in Hindi. इसका तरीका बताने से पहले संक्षेप में प्रपत्र 5 जी का परिचय बता देते हैं-

फार्म 15 जी: Form 15 G जमा करने से आपको मिलने वाले पैसे पर TDS नहीं कटता, लेकिन इसे आप तभी भर सकते है,जबकि आपकी वार्षिक आय (Annual Income) इतनी नहीं हो उस पर टैक्स जमा करना पड़े। 5 साल के पहले और 50 हजार से अधिक पीएफ की रकम होने पर यह फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपको मिलने वाले पीएफ की रकम में से 10% TDS कट जाता है।

फार्म 15 G और फार्म 15 H में क्या अन्तर: फार्म 15 G उन लोगों को भरना पड़ता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, जबकि फार्म 15 H उन लोगों को भरना पड़ता है, जिनकी उर्म 60 वर्ष से अधिक है। लेकिन दोनों का उपयोग एक ही उद्देश्य के लिए होता है । खुद को मिलने वाली किसी आमदनी पर TDS कटौती रोकने के लिए फार्म 15 G या फार्म 15 H जमा करना पड़ता है। बशर्ते कि उस कमाई को मिलाकर भी आपकी कुल साल भर की आमदनी इतनी नहीं हो कि उस पर इनकम टैक्स चुकाना पड़े।

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पीएफ के लिए प्रपत्र 15 जी कैसे भरें?How to submit form 15 G For EPF withdrawal

अगर आप ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए Apply कर रहे हैं तो फॉर्म 15 जी भी ऑनलाइन ही Upload कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पहले कागज का Form 15 G लेकर भरकर रख लीजिए। फिर उसे स्कैन करके PDF बनवाकर कंप्यूटर या मोबाइल पर save कर लीजिए। यही पीडीएफ कॉपी पीएफ निकानले का फॉर्म भरने के दौरान अपलोड करनी होती है। और हां, फॉर्म 15 जी की PDF की तरह ही बैंक अकाउंट के चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी की भी जरूरत पड़ती है।

अब आइये जानते हैं कि पीएफ के लिए प्रपत्र 15 जी भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है—

step-1

  • ईपीएफओ के UAN Unified Portal पर जाइए। इसका लिंक है— https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  • यहां पर Universal Account Number (UAN) MEMBER e-SEWA का लॉगिन बॉक्स दिखता है। यूजरनेम (UAN). और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर लीजिए। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रीसेट भी कर सकते हैं। 
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Step-2

  • ऊपर की टैब में ONLINE SERVICES पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉपडाउन लिस्ट खुलेगी। उसमें से पहले नंबर पर मौजूद Claim (Form 31, 19, 10C) पर क्लिक करिए।
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Step-3

अगला जो पेज खुलता है, उसमें आपके पर्सनल ​डिटेल्स (नाम, पिता का नाम, जन्मति​थि, मोबाइल नंबर वगैरह) और KYC डिटेल्स (आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह) दिखते हैं।

जहां पर BANK ACCOUNT No. लिखा है, उसके सामने बैंक अकाउंट के अंतिम चार अंक नहीं होते, जिन्हें आपको भरना है। इसके बाद,   verifyके बटन पर क्लिक करना है। यह वही बैंक अकाउंट नंबर है, ​जो कि आपके EPF account से लिंक है। 

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काम की जानकारी:-

  • यूएएन से आधार नंबर कैसे जोड़ें 
  • यूएएन नंबर एक्टिवेट कैसे करें ?

जैसे ही आप Verify के बटन पर क्लिक करते हीं आपके सामने एक चेतावनी पत्र  WARNING(s) खुलता है जिसमें आपको यह प्रमाणित करने को कहा जाता है कि—

  1. मैने आपने पीएफ क्लेम फॉर्म में दिख रहे Bank Account details को चेक कर लिया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि इसी बैंक अकाउंट में अपने EPF की रकम जमा होगी।
  2. मेरे UAN से जुडे सभी PF Accounts से संबंधित क्लेम के लिए आवश्यक योग्यता (eligibility) की मुझे जानकारी है। EPFO को, निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार व मेरी सर्विस के हिसाब से पीएफ claim निपटारे का अधिकार होगा। इनके अनुसार क्लेम को स्वीकृत (accept) करने या रिजेक्ट करने का अधिकार होगा।

अगर इन शर्तों से सहमत हैं तो नीचे बने   Yes  के बटन पर क्लिक ​कर दीजिए।

अकाउंट वैरिफाई होने के बाद फॉर्म में नीचे proceed for online claim का बटन दिखने लगता है। इस पर क्लिक कर दें

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यह भी जानें : आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे निकाले |

Step 4

अगले पेज पर आपको नीचे पीएफ संबंधी क्लेम का प्रकार (type) चुनना होता है। यहां तीन विकल्प होते हैं

  • Only PF Withdrawal (form 19) : पीएफ निकालने के लिए
  • Only Pension Withdrawal (form 10 C) : सिर्फ पेशन निकालने के लिए 
  • PF Advance (Form-31) : पीएफ एडवांस निकालने के लिए

आपको इसमें Only PF Withdrawal (form 19) का विकल्प सेलेक्ट करना है। 

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जैसे ही आप यह विकल्प सेलेक्ट करते हैं, इसके नीचे स्क्रीन पर कुछ नए विकल्प खुल जाते हैं।

Step 5

पहला ही विकल्प Upload Form-15G का होता है। इसके ठीक सामने  choose fileका बटन है। इस पर ​क्लिक करके आप पहले से भरे हुए Form 15 जी की पीडीएफ कॉपी अपलोड कर सकते हैं।

ध्यान रखें:  PDF file का साइज 1MB से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना अपलोड नहीं हो पाएगी। फॉर्म 15 में क्या-क्या भरा जाता है, यह जानने के लिए हम नीचे इसकी पीडीएफ कॉपी का स्क्रीन शॉट भी दे रहे हैं।

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Note: एक बात फिर से बता दें कि अगर आप 5 साल नौकरी कर चुके हैं और लगातार 5 साल आपका PF जमा होता रहा है तो फिर न तो आपका TDS कटेगा और न ही आपको Form 15 G जमा करने की जरूरत है। इस स्थिति में आप ये स्टेप छोडकर आगे भी बढ सकते हैं।

उपयोगी जानकारी:Date of Exit: EPF Account में नौकरी छोडने की तारीख कैसे दर्ज करें?

—:फॉर्म 15 जी की सैंपल कॉपी नीचे देखें:—

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See Also: ईपीएफ पासबुक कैसे डाउनलोड करें?

Step 6

  • फॉर्म 15 जी अपलोड करने के बाद नीचे आपको अगले कॉलम में employee address (अपना पता, पिनकोड वगैरह) डालना है।
  • फिर नीचे अपने बैंक अकाउंट के चेक या पासबुक की Scan copy अपलोड करनी होती है। चेक या पासबुक की फोटो, सिर्फ JPG या JPEG file में होनी चाहिए।
    • Note: चेक या पासबुक की Scan copy कम से कम 100 KB और ज्यादा से ज्यादा 500 KB तक होनी चाहिए। उसमें दर्ज नाम, Bank Account number, IFSC कोड वगैरह स्पष्ट (clear) नजर आने चाहिए। वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

यह भी जानें:पीएफ ट्रांसफर कैसे करें | ऑनलाइन तरीका क्या है?

घोषणा | declaration

नीचे आपको एक छोटे से घोषणापत्र (declaration) के पहले बने ​छोटे से बॉक्स पर टिक करना है। यहां आपको अपने Aadhaar संबंधी डाटा इस्तेमाल करने के लिए सहमति देनी है। और UAN, Bank Account नंबर, IFSC कोड, Aadhaar number, PAN नंबर वगैरह के सही होने की घोषणा करनी है।

जरूर जानें: PF Balance चेक करने के लिए मिस्ड कॉल नंबर

OTP validation

फिर सबसे नीचे बने  Get Aadhaar OTP  के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP नंबर आएगा। उस नंबर को OTP बॉक्स में भरकर अपने Apply को Validate करना है।


तो दोस्तों ये थी पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए फॉर्म 15 जी भरने की जानकारी। रुपयों-पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-

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  • पीपीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी 
  • आयुष्मान भारत योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें

15G कौन भर सकता है?

Bankbazaar की मानें तो अगर किसी व्यक्ति की ये इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो उन्हें फॉर्म 15G और 15H भर कर बैंक में जमा कर टीडीएस कटौती न करने के लिए रिक्वेस्ट करना होता है. 15G और 15H फॉर्म्स में सामान्य अंतर यही है कि 15H फॉर्म 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को भरना होता है.

15G फॉर्म क्यों भरा जाता है?

फॉर्म 15G वो लोग (60 साल से कम उम्र के व्यक्ति और HUF) भरते हैं जिन्होंने बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) में निवेश किया होता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी FD की ब्याज़ पर कोई TDS न काटा जायेI मौजूदा आयकर नियमों के तहत,अगर आपकी FD/RD पर सालाना ब्याज 10,000रु से ज़्यादा है तो उस पर TDS कटता हैI अंतरिम बजट 2019 में, TDS ...

15G फॉर्म कैसे भरा जाता है?

आप इस फॉर्म को भरने के बाद नीचे अपना Signature कर दें । previous year ending on ......... आप जिस साल में Form भर रहे हैं उस साल का Financial Year डालना है। जैसे आप March 2021के बाद Form भर रहे हैं तो आपको यहां 2021-22 भरना होगा। अगर मार्च 2022 के बाद फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें 2022-23 भरना होगा।

फॉर्म 15G कैसे डाउनलोड करें?

How to Download Form 15 G -: कई स्थानों पर फॉर्म 15G प्रारूप आसानी से उपलब्ध है। इसे भारत के सभी प्रमुख बैंकों की वेबसाइटों से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, फॉर्म को भारत सरकार के आयकर विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।