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Suspend And Dismiss Difference: आपने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन और बर्खास्त के बारे में सुना होगा. आज जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है और इनसे जुड़े क्या नियम हैं.निलंबन करने का मतलब है किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड करना. आपने देखा होगा कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी कोई गैर कानूनी कार्य करता है या अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उन्हें सस्पेंड या बर्खास्त कर दिया जाता है. कभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाता है तो कभी बर्खास्त किया जाता है. अधिकांश लोग इस सस्पेंड और बर्खास्त की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और इसके बारे में जानते नहीं है कि आखिर इन दिनों में क्या अंतर होता है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि बर्खास्त और सस्पेंड में क्या अंतर होता है. साथ ही जानेंगे कि दोनों स्थितियों में सैलरी को लेकर क्या नियम होते हैं, जैसे सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है… इसके अलावा जानते हैं किस परिस्थिति में नौकरी वापस पाने का ऑप्शन रहता है या नहीं. जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें, जो बहुत कम लोग जानते हैं… क्या होता है निलंबन?निलंबन करने का मतलब है किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड करना. निलंबन को अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है. जब भी किसी कर्मचारी को उसके विभाग की ओर से सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ दिनों के लिए वो काम नहीं करेगा. इसके समय सीमा कुछ ही दिनों की होती है. किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक सस्पेंड नहीं किया जाता है और उस पर लगे आरोपों की जांच की जाती है. सस्पेंड की सीमा पूरी होने पर कर्मचारी को वो ही नौकरी, वो ही पद वापस मिल जाता है. खास बात ये है कि जब तक वह व्यक्ति सस्पेंड रहता है तब तक उस व्यक्ति को सैलरी का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता मिलता है और बहाल होने के बाद पूरी सैलरी मिल जाती है. यह एक तरह से दंड के रूप में है और सीनियर अधिकारिक कुछ दिन के लिए निचले कर्मचारी को सस्पेंड कर देते हैं. अगर उस कर्मचारी ने बड़ा अपराध किया है तो उसकी जांच करवाई जाएगी. अगर मान लीजिए वो कर्मचारी जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता हैं. यानी बर्खास्त किसी भी कर्मचारी के सस्पेंड होने से आगे की प्रक्रिया है या फिर जांच के आगे की प्रक्रिया है. अब जानते हैं कि आखिर बर्खास्त क्या होता है और बर्खास्त से जुड़े क्या नियम हैं? क्या होता है बर्खास्त?जिस तरह सस्पेंड होने में कर्मचारी को अपना पद या नौकरी मिलने की संभावना रहती हैं, लेकिन बर्खास्त होने पर ऐसा नहीं होता है. इसे अंग्रेजी में Dismiss कहा जाता है. साथ ही जब किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है, उन्हें सैलरी या कोई भत्ता नहीं मिलता है. खास बात ये है कि कर्मचारी को अगर विभाग ने बर्खास्त किया है तो किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. वो सरकारी पद पर नौकरी भी नहीं कर सकता और ना ही चुनाव लड़ सकता है. ये भी पढ़ें- जानिए क्यों वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मचा है बवाल, कैसे पता चलता है सर्टिफिकेट असली है या नकली जब हम नौकरी करते हैं या उसके बारे में जानते हैं तो कई ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम ठीक से समझ नहीं पाते या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या होता होगा? ऐसे ही 2 टर्म्स हैं जो कॉर्पोरेट जगत में इस्तेमाल होते हैं। ससपेंड और बर्खास्त! आखिर ये क्या होते हैं? सबसे पहले आपको बता दे के सस्पेंड (Suspend) का अर्थ होता है निलंबित और बर्खास्त का अर्थ होता है डिसमिस
(Dismiss), कईं लोग यह समझते हैं कि सस्पेंड करना मतलब नौकरी से निकाल देना परन्तु ऐसा नहीं है। आज हम संक्षिप्त में जानेंगे कि सस्पेंड और बर्खास्त में क्या अंतर है? हम आज आपको सस्पेंड और बर्खास्त का अंतर बताने वाले हैं इसके अर्थ से ही आप स्वयं समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है? किसी भी कर्मचारी के
निलंबित होने पर उसे वह नौकरी फिर से प्राप्त हो सकती है। निलंबित करने का अर्थ नौकरी से हटाना नहीं बल्कि कुछ समय के लिए नौकरी से निकाल देना होता है जो कि उस कर्मचारी पर लगे किसी आरोप के कारण किया जाता है। कुछ समय के लिए किसी कर्मचारी को निकालने की इस क्रिया को निलंबित करना या सस्पेंड करना कहते है। यह भी पढ़ें: सस्पेंड होने पर कितना वेतन मिलता है? बर्खास्त या
डिसमिस का अर्थ जब कोई कर्मचारी डिसमिस किया जाता है तो उसे निलंबन की तरह आधा वेतन नहीं मिलता है। बर्खास्त किये कर्मचारी को पी.एफ. भी नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ ग्रेजुएटी ही मिलती है। किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार उस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी को होता है। बर्खास्त का सीधा सीधा तात्पर्य है कि उसे नौकरी से सीधा निकाल दिया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण लेख –
निलंबित और बर्खास्त में क्या अंतर होता है? सस्पेंड और डिसमिस में अंतर – नमस्कार, क्या आप जानते है कि निलंबित और बर्खास्त में क्या अंतर होता है? आपने अक्सर फिल्मों में देखा सुना होगा की किसी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कई लोगो को लगता है कि सस्पेंड करना मतलब नोकरी से हटाना होता है लेकिन ऐसा नही है। चलिये आपको बताते है कि निलंबित, बर्खास्त, सस्पेंड और डिसमिस का क्या मतलब होता है… सबसे पहले आपको बता दे की निलंबित का अर्थ होता है सस्पेंड, यानि निलंबित इंग्लिश में मतलब है Suspend. इसी तरह बर्खास्त का अर्थ होता है टर्मिनेट, डिसमिस, यानि की बर्खास्त का इंग्लिश में मतलब होता है Termite, Dismiss. (Difference Between Suspend And Dismissed in Hindi) निलंबित या सस्पेंड का मतलब :- जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उस स्थिति में उसे आधी सैलरी मिलती है और उसे सस्पेंड करने का अधिकार अपने से ऊपर के या बड़े अधिकारी के हाथों में होता है। सस्पेंड कुछ दिनों या महीनो के लिए भी किया जा सकता है और सस्पेंड का मतलब नोकरी से हटाना बिलकुल भी नही होता है, यानि की जब किसी को निलंबित या सस्पेंड किया जाता है तो इस स्थिति में वह नौकरी उसे फिर से प्राप्त हो जाती है। बर्खास्त या डिसमिस का मतलब :- अब अगर हम बात करे बर्खास्त या डिसमिस की, तो किसी को बर्खास्त (Dismiss) करने का अधिकार उस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी के पास होता है। इसके अलावा जब किसी भी बर्खास्त या डिसमिस किया जाता है तो उसे वेतन नही मिलता है जैसे की सस्पेंड होने पर आधा वेतन मिलता है, साथ ऐसी स्थिति में पी.एफ. (P. F.) भी नहीं मिलता है सिर्फ ग्रेजुएटी ही मिलती है। तो अब आपको काफी अच्छी तरह समझ आ गया होगा की निलंबित, बर्खास्त, सस्पेंड और डिसमिस (Suspend Aur Dismiss) में क्या अंतर होता है। आशा करते है आपको यह जानकारी पसंद आएगी, धन्यवाद… Ultrasound से पहले ये चिपचिपा जेल क्यों लगाया जाता | Most Amazing Facts In Hindiये भी पढ़े –
बर्खास्त का मतलब क्या हुआ?बर्खास्त (Dismiss or Terminate) करने का मतलब है किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से हमेशा के लिए निकाल देना. इसका अधिकार विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के पास होता है. बता दें कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो वह शख्स भविष्य में भी किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है.
सस्पेंड कैसे करते हैं?किसी सांसद को कब और कैसे सस्पेंड किया जाता है? संसदीय कार्यवाही को सही तरीके से संचालित करने के लिए अध्यक्ष या सभापति के पास ये अधिकारी होता है कि वो किसी सदस्य को सदन से निकाल सकता है. सदन की कार्यवाही से जुड़े नियम ही अध्यक्ष को ऐसी सभी शक्तियां देते हैं.
निलंबित और सस्पेंस में क्या अंतर है?बर्खास्त और निलंबन में क्या अंतर है? बर्खास्त का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। सरकारी नौकरी के परिप्रेक्ष्य में बर्खास्त (Dismissed) होने के बाद वह कर्मचारी किसी दूसरी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रहता।
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