भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में हर पांच वर्षों में एक वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गयी है. राष्ट्रपति ने 14वें वित्त आयोग का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया है. इस वित्त आयोग की कार्यकाल अवधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक है. 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में 10% की बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है. अब राज्यों को केंद्र के कर राजस्व का 42% हिस्सा बांटा जायेगा. Show
Chairman of 14th Finance Commission जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अधिकांश कर केंद्र सरकार द्वारा लगाये और एकत्र किये जाते हैं. राज्य सरकारों के पास प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए बहुत ही सीमित मात्रा में संसाधन होते हैं. राज्य सरकारों को संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है. इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में हर पांच साल में वित्त आयोग की स्थापना की बात की गयी है. वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य को केंद्र की तरफ से धन उपलब्ध कराया जाता है. राष्ट्रपति ने 14वें वित्त आयोग का गठन; भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया है. इसका कार्यकाल 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक का है. 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा दी है कि केंद्र सरकार अपने कर राजस्व का 42% हिस्सा राज्यों में बांटे, जो कि 13 वें वित्त आयोग की तुलना में 10% ज्यादा है. अतः केंद्र सरकार की तरफ से पांच साल (2015-20) की अवधि के दौरान राज्यों को कुल 39.48 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किये जायेंगे. राज्यों के साथ कर के क्षैतिज वितरण के लिए मानदंड निम्नानुसार है;
केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निम्नानुसार है;
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में 9 राज्यों का हिस्सा घट गया है. ये राज्य हैं; आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड. उपरोक्त तालिका में यह दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा (17.959%) केंद्र सरकार के करों में सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद बिहार (9.665%) और मध्य प्रदेश (7.548%) का हिस्सा सबसे बड़ा है. अतः इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा अपने करों में से एक बड़ा हिस्सा राज्यों को देना भारत में सुलझे हुए संघवाद का उदाहरण है. उम्मीद है कि यह व्यवस्था देश में “केंद्र-राज्य” संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी. 14वें वित्त आयोग की क्या सिफरिशें हैं? खेलें हर किस्म के रोमांच से भरपूर गेम्स सिर्फ़ जागरण प्ले पर पंद्रहवें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी?15वें वित्त आयोग ने 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4,800 करोड़ रुपये (प्रत्येक वर्ष 1,200 करोड़ रुपये) के अनुदान की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बढ़ावा देने की सिफारिश की है।
भारत के 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम बनाया है?यह संघ और राज्यों के वित्त साधनों की स्थिति की समीक्षा करने, और एक स्थिर और स्थायी राजकोषीय परिवेश बनाए रखने के लिए सुझाव देने हेतु, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर गठित किया जाता है। यह विभाज्य पूल से केन्द्र और राज्यों के बीच करों के अंतरण के संबंध में भी सिफारिश करता है।
वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है?वित्त आयोग के कार्य
केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान (भारत की संचित निधि से) जिन सिद्धांतों को ध्यान में रख दिए जाते हैं उनसे सम्बंधित अनुशंसा करना. राज्य की पंचायत और नगर पालिका को जो संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं उसका खर्च राज्य की संचित निधि द्वारा वहन किया जाता है.
14वें वित्त क्या है?14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा दी है कि केंद्र सरकार अपने कर राजस्व का 42% हिस्सा राज्यों में बांटे, जो कि 13 वें वित्त आयोग की तुलना में 10% ज्यादा है. अतः केंद्र सरकार की तरफ से पांच साल (2015-20) की अवधि के दौरान राज्यों को कुल 39.48 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किये जायेंगे.
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