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मुख्य सूचना आयुक्त[संपादित करें]
वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त - यशवर्धन सिंह सन्दर्भ[संपादित करें]
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केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission; CIC) भारत सरकार का एक सांविधानिक निकाय है[1] जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गयी थी।[2] इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचनाएं नहीं दी गईं हैं।[3] केन्द्रीय सूचना आयुक्त[संपादित करें]निम्नलिखित व्यक्ति केन्द्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं।[4] केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की सूची
सन्दर्भ[संपादित करें]
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है?यशवर्धन कुमार सिन्हा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं. शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है?उल्लेखनीय है कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे जबकि पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी.
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) से संबंधित नए नियमों को अधिसूचित किया है. नए नियमों के तहत इनके कार्यकाल की अवधि को कम किया गया है. नए नियमों के मुताबिक इनके ऑफिस टर्म को 5 साल से घटाकर 3 साल तक कर दिया है.
केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं?वर्तमान में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा छह सूचना आयुक्त हैं। राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर आयुक्तों की नियुक्ति करता है जिसमें प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा चुने गए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
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